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    Delhi: ईडी की याचिका पर सिंगापुर के व्यवसायी को दिल्ली HC का नोटिस, निचली अदालत के फैसले ED ने दी थी चुनौती

    By Vineet TripathiEdited By: Abhi Malviya
    Updated: Tue, 14 Mar 2023 11:57 PM (IST)

    निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सिंगापुर के व्यवसायी देव इंदर भल्ला से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने मंगलवार को भल्ला को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई 28 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी।

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    निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट ने सिंगापुर के व्यवसायी से जवाब मांग।

    नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सिंगापुर के व्यवसायी देव इंदर भल्ला से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने मंगलवार को भल्ला को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई 28 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी।

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    भल्ला की रिमांड देने से इनकार करने और अंतरिम जमानत देने के राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को ईडी ने चुनौती दी है। यूपीए के समय एक रक्षा सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भल्ला को गिरफ्तार किया गया था। निचली अदालत ने कहा था कि भल्ला की गिरफ्तारी कानूनी नहीं है।

    भल्ला की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता आदित्य सिंह देशवाल ने कहा कि उनके मुवक्किल ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए पेश हुए थे। ऐसे में ईडी की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। हालांकि, अदालत ने मामले में अंतरिम आदेश पारित करने से इन्कार कर दिया। यह मामला डीआरडीओ के तहत भारत सरकार को तीन ईएमपी-145 विमानों की आपूर्ति से जुड़ा है। देव इंदर भल्ला पर आरोप है कि उन्होंने विमान के सौदे में कमीशन के रूप में प्राप्त धन को सफेद करने के लिए शेल कंपनियां बनाईं थी। भल्ला को 13 फरवरी 2023 को कोलकाता स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से ईडी ने मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।16 फरवरी को निचली अदालत ने रिमांड देने से इन्कार करते हुए भल्ला को अंतरिम जमानत दे दी थी।