Bihar Election: दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश, कहा- ABJS के सामान चुनाव चिह्न की मांग पर करें विचार
दिल्ली उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एक राजनीतिक दल के चुनाव चिह्न की याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया है। अखिल भारतीय जन संघ (एबीजेएस) ने याचिका दायर की थी जिस पर को ने आयोग से जवाब देने और समय पर चुनाव चिह्न देने को कहा है। पार्टी ने पहले भी चुनाव में भाग लिया है और चिह्न के लिए आवेदन किया था।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग (ईसीआई) को निर्देश दिया कि वह आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एक राजनीतिक पार्टी की सामान चुनाव चिह्न की याचिका पर विचार करे।
न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने अखिल भारतीय जन संघ (एबीजेएस) की याचिका पर यह आदेश दिया दिया। कोर्ट ने आयोग से याचिका में भेजे गए पत्रों पर जवाब देने और समय पर चुनाव चिह्न देने का निर्देश दिया।
पार्टी की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि यह पार्टी वर्ष 1951 में बनी और 1979 में इसका नाम बदलकर एबीजेएस रखा गया। पार्टी लगातार चुनावों में भाग लेती रही है और समय-समय पर चुनाव आयोग से चुनाव चिह्न के लिए आवेदन करती रही है।
वकील प्रणय रंजन और मृगांक प्रभाकर ने बताया कि पार्टी ने वर्ष 2024 में आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया था, जिसमें उसे सितार चिह्न दिया गया था।
पार्टी ने दो जून को बिहार चुनाव में भाग लेने के लिए आयोग को पत्र भेजकर चुनाव चिह्न देने का अनुरोध किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। चार जुलाई 2025 को अनुस्मारक भेजा गया, जिसका भी जवाब नहीं आया।
याचिका में कहा गया कि पार्टी को संविधान और कानून के तहत चुनाव लड़ने का अधिकार है और चुनाव चिह्न न मिलने से उनका यह अधिकार प्रभावित होगा।
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