वॉट्सऐप चैट ने उड़ाए होश, खुद को DCP बताकर महिला के साथ बार-बार किया दुष्कर्म; कोर्ट ने खारिज की जमानत
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक तलाकशुदा महिला का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। आरोपी ने खुद को नारकोटिक्स विभाग का डीसीपी बताया था। अदालत ने कहा कि वॉट्सऐप चैट से पता चलता है कि आरोप गंभीर हैं और गवाहों का परीक्षण बाकी है। महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने शादी का वादा करके कई बार उसका यौन शोषण किया।
विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। खुद को नारकोटिक्स विभाग में डीसीपी बताकर तलाकशुदा महिला का बार-बार यौन उत्पीड़न करने के आरोपित को जमानत देने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने कहा कि गवाहों का अभी परीक्षण किया जाना बाकी है और पेश किए गए वॉट्सऐप चैट से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि लगाए गए आरोप गंभीर हैं। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री नहीं पेश की गई, जिससे ऐसी राय बन सके कि दो वयस्कों के बीच सहमति से शारीरिक संबंध बने थे।
अदालत ने यह भी नाेट किया कि शिकायतकर्ता की एक दोस्त ने भी आरोपित पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। उक्त तथ्यों को देखते हुए पीठ ने कहा कि ऐसे में अदालत आरोपित को जमानत पर रिहा करने के पक्ष में नहीं है और याचिका खारिज की जाती है।
वर्ष 2011 में तलाक लेने वाली महिला का एक बेटा है। महिला ने आरोप लगाया कि वह गुरुग्राम में एक कंपनी में काम करती थी और दिसंबर-2021 में उसने क्लासिक राइडर ग्रुप ज्वाइन किया था, जहां पर आरोपित ग्रुप एडमिन था।
आरोपित ने महिला को बताया था कि वह नारकोटिक्स विभाग में डीसीपी है। महिला ने आरोप लगाया कि उसके अकेले होने का फायदा उठाकर वह उसके करीब आने की कोशिश करने लगा और इसी क्रम में मदद करने के बहाने उसके घर भी पहुंच गया।
महिला ने आरोप लगाया कि एक दिन जब वह घर पर अकेली थी तब आरोपित ने जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद शादी का वादा करने के साथ ही डीसीपी होने की धौंस दिखाकर कई बार यौन शोषण किया था।
महिला ने कहा कि आरोपित ने बताया था कि प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने वाली उसकी पत्नी अमेरिका में भारतीय दूतावस में शिफ्ट हो गई है। उसके भारत वापस आने पर वह उससे तलाक लेगा और उससे शादी करेगा, लेकिन बाद में उसे पता चला कि वह अपनी पत्नी के साथ रहा है। यह पता चलने पर आरोपित ने धमकी दी थी कि वह महिला की आपत्तिजनक तस्वीरों को प्रसारित कर देगा।
महिला ने आरोप लगाया कि आरोपित ने 21 जनवरी 2025 को उक्त तस्वीरों को वाट्सऐप स्टेसर पर अपलोड कर दी थी। उक्त आरोपों के बाद मामले में प्राथमिकी हुई थी। वहीं, आरोपित ने सहमति से शारीरिक संबंध बनने के आधार पर जमानत देने की मांग की थी। यह भी कहा था कि महिला को पता था कि वह शादीशुदा है और अब तक तलाक नहीं लिया है।
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