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    RTI एक्ट के तहत नहीं कर सकते खुफिया अधिकारियों की रिपोर्ट और डोजियर को सार्वजनिक, दिल्ली HC का फैसला

    By Jagran NewsEdited By: Nitin Yadav
    Updated: Fri, 03 Feb 2023 02:00 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने मुंबई विस्फोट मामले में मौत की सजा पाए दोषी एहतेशाम सिद्दीकी की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि आरटीआइ एक्ट के तहत खुफिया अधिकारियों की रिपोर्ट और डोजियर को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता।

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    RTI एक्ट के तहत नहीं कर सकते खुफिया अधिकारियों की रिपोर्ट और डोजियर को सार्वजनिक, दिल्ली HC का फैसला।

    नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने आरटीआइ अधिनियम, 2005 के तहत खुफिया अधिकारियों की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है। 

    दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा अपने फैसले में कहा, आरटीआइ अधिनियम के तहत खुफिया अधिकारियों की रिपोर्ट और डोजियर को सार्वजनिक नहीं कर सकते, खासकर अगर वे देश की संप्रभुता या अखंडता से समझौता करते हैं।

    जानकारी न मिलने पर कोर्ट में दी चुनौती

    न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह की पीठ ने उक्त टिप्पणी करते हुए मुंबई विस्फोट मामले में मौत की सजा पाए दोषी एहतेशाम सिद्दीकी की याचिका को खारिज कर दिया। सिद्दीकी ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) द्वारा आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी देने से इन्कार करने के आदेश को चुनौती दी थी।

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    मांगी थी सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट

    सिद्दीकी ने बम विस्फोट मामलों की जांच के संबंध में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट या डोजियर के बारे में जानकारी मांगी थी।

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