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    पीएम मोदी की डिग्री मामले में टला फैसला, अब दिल्ली हाईकोर्ट इस तारीख को सुना सकता है निर्णय

    Updated: Wed, 20 Aug 2025 03:06 PM (IST)

    दिल्ली HC ने प्रधानमंत्री मोदी की स्नातक डिग्री से जुड़े रिकॉर्ड की जांच के सीआईसी के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली विश्वविद्यालय की याचिका पर फैसला सोमवार तक टाला। डीयू ने 2017 में सीआईसी के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी जिसमें 1978 में बीए प्रोग्राम पास करने वाले छात्रों के रिकॉर्ड की जांच की अनुमति दी गई थी जब प्रधानमंत्री मोदी ने भी परीक्षा पास की थी।

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    पीएम मोदी की डिग्री मामले में अदालत का फैसला टल गया।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की स्नातक की डिग्री से संबंधित रिकार्ड की जांच करने का निर्देश देने के केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) द्वारा दायर एक याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सोमवार तक के लिए टाल दिया।

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    न्यायमूर्ति सचिन दत्ता यूएपीए ट्रिब्यूनल में बैठे होने के कारण अदालत में उपस्थित नहीं हो सके। अब मामले में अदालत कोर्ट 25 अगस्त को निर्णय सुना सकता है। डीयू ने 2017 में सीआइसी के उस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी।

    जिसमें 1978 में बीए प्रोग्राम पास करने वाले छात्रों के रिकॉर्ड की जांच की अनुमति दी गई थी, जब प्रधानमंत्री मोदी ने भी परीक्षा पास की थी। 2017 में कोर्ट ने सीआइसी के इस आदेश पर रोक लगा दी गई थी।