दिल्ली के होटल-रेस्तरां व्यापारियों के लिए गुड न्यूज, रेखा सरकार कर सकती है इस लाइसेंस को खत्म करने की घोषणा
दिल्ली सरकार जल्द ही हेल्थ लाइसेंस की अनिवार्यता को खत्म कर सकती है जिससे लगभग 50 हजार व्यापारियों को फायदा होगा। पहले ही पुलिस लाइसेंस की अनिवार्यता खत्म की जा चुकी है। इस निर्णय से निगम को राजस्व की हानि न हो इसके लिए इसे संपत्ति कर से जोड़ा जा सकता है। खाने की गुणवत्ता की जांच एफएसएसआई और सुरक्षा की जिम्मेदारी अग्निशमन विभाग की होगी।

निहाल सिंह, नई दिल्ली। व्यापारियों को लगातार व्यापार को सहज करने की दिशा में काम कर रही दिल्ली सरकार जल्द ही हेल्थ लाइसेंस की अनिवार्यता को भी खत्म कर सकती है। दिल्ली सरकार में इसको लेकर तैयारी चल रही है।
जल्द ही इसकी अधिकारिक घोषणा हो सकती है। इससे दिल्ली में लोगों को एमसीडी से फैक्ट्री लाइसेंस के बाद हेल्थ ट्रेड लाइसेंस के लिए संपर्क नहीं करना होगा। इससे दिल्ली के करीब 50 हजार से अधिक व्यापारियों को सीधा लाभ पहुंचेगा।
हालांकि व्यापारी दिल्ली सरकार द्वारा हाल में पुलिस से लाइसेंस की अनिवार्यता खत्म के निर्णय से पहले ही खुश है। ऐसे में उनके लिए एमसीडी से लाइसेंस की बाध्यता खत्म कर देना सोने पर सुहागा जैसा कदम साबित होगा।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली में करीब 50 हजार लोग होटल, रेस्तरां, बैक्वेंट, जिम और मंनोरंजन गतिविधियों से संबधित व्यवसाय में परोक्ष रूप से जुड़े हैं। जबकि पांच लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं।
सूत्र बताते हैं कि इस निर्णय को लेकर राजनिवास से लेकर दिल्ली सचिवालय और दिल्ली नगर निगम में कई चरणों में चर्चा हो चुकी है। इस पर कभी भी आदेश आ सकता है। इससे लाइसेंस राज सीधे तौर पर खत्म हो जाएगा।
निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया कि इस संबंध में चर्चा चल रही है, जिसे कभी भी अंतिम रूप दिया जा सकता है। सरकार जो भी निर्णय लेगी हम उसका पालन सुनिश्चित कराएंगे।
राजस्व को न हो हानि, इसका भी रखा जाएगा ख्याल
दिल्ली नगर निगम की आर्थिक स्थिति काफी खराब है। ऐसे में निगम से हेल्थ ट्रेड लाइसेंस क बाध्यता खत्म करने से निगम को राजस्व हानि न हो, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। सूत्र बताते हैं कि जिस प्रकार से फैक्ट्री लाइसेंस की अनिवार्यता को खत्म कर संपत्तिकर से जोड़ दिया है।
ऐसे ही इसे जोड़ने की योजना है। इसमें केवल होटल रेस्तरां आदि को अलग से हेल्थ ट्रेड लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। निगम द्वारा तय दर के अनुसार संपत्तिकर अधिक देना होगा। इसमें पांच से सात प्रतिशत संपत्तिकर अधिक लेकर लाइसेंस मान्य मान लिया जाएगा।
अग्निशमन और एफएसएसआई की बढ़ेगी भूमिका
हेल्थ ट्रेड लाइसेंस में पुलिस के बाद अब एमसीडी की भूमिका जब खत्म होगी तो इसमें निगम हेल्थ लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर को होटल रेस्तरां को निरीक्षण का अधिकार भी नहीं होगा।
खाने की गुणवत्ता की जांच भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSI) करती रहेगी। वहीं, इमारत सुरक्षित रहे और अग्निशमन के पर्याप्त इंतजाम हो यह देखने की जिम्मेदारी दिल्ली अग्निशमन विभाग की होगी।
जो भी नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि इससे कितना लाभ होगा। लेकिन एक बात तो है कि दिल्ली पुलिस से लाइसेंस की अनिवार्यता रेस्तरां, बैक्वेंट, जिम और स्विमिंग पूल के लिए लाइसेंस खत्म किया है, उससे काफी लाभ हो रहा है।
-संदीप आनंद गोयल, दिल्ली प्रमुख, नेशनल रेस्ट्रोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया
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