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    Delhi Liquor Policy: दिल्ली सरकार ने मौजूदा शराब नीति को लेकर लिया ये फैसला, जानिए आबकारी विभाग का आदेश

    By V K Shukla Edited By: Geetarjun
    Updated: Tue, 19 Mar 2024 12:22 AM (IST)

    दिल्ली सरकार ने अपनी मौजूदा आबकारी नीति (Delhi Excise Policy) को आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बढ़ा दिया है। सरकार के आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी ने लाइसेंसिंग वर्ष 2023-24 के समान नियमों और शर्तों के आधार पर थोक लाइसेंस देने के लिए आबकारी नीति को 2024-25 के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है।

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    दिल्ली सरकार ने मौजूदा शराब नीति को लेकर लिया ये फैसला, जानिए आबकारी विभाग का आदेश

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने अपनी मौजूदा आबकारी नीति (Delhi Excise Policy) को आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बढ़ा दिया है। सरकार के आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी ने लाइसेंसिंग वर्ष 2023-24 के समान नियमों और शर्तों के आधार पर थोक लाइसेंस देने के लिए आबकारी नीति को 2024-25 के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है।

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    थोक लाइसेंस को आबकारी शुल्क आधारित नीति के समान नियमों और शर्तों पर अनुमति दी जाती है जो 1 अक्टूबर, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी है। इसके अलावा हर साल नवीनीकरण किए जाने वाले सभी लाइसेंसों की नियम और शर्तें आबकारी शुल्क वर्ष 2024-25 के लिए भी जारी हैं।

    लाइसेंस के लिए लेटर किए जाएंगी जारी

    इन खुदरा और एचसीआर (होटल, क्लब और रेस्तरां) श्रेणी के लाइसेंस के लिए आवश्यक परिपत्र अगले कुछ दिनों में जारी किए जाएंगे। बता दें कि आबकारी शुल्क-आधारित नीति व्यवस्था के तहत खुदरा शराब व्यवसाय निजी फर्मों से लेकर दिल्ली सरकार के उद्यमों में सितंबर 2022 में स्थानांतरित किया गया था और इसे पहले अप्रैल 2023 में और फिर अक्टूबर 2023 में दो बार बढ़ाया गया था।

    यह नीति 17 नवंबर, 2021 को लागू की गई दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोपों के कारण रद्द कए दिए जाने के बाद लाई गई थी। एलजी वीके सक्सेना द्वारा कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश करने के कुछ दिनों बाद अरविंद केजरीवाल सरकार ने इस नीति को र्दद कर दिया था।