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    मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई सितंबर में, कोर्ट ने ईडी से कहा- पैसे के लेनदेन पर स्थिति करें स्पष्ट

    By Jagran NewsEdited By: Pooja Tripathi
    Updated: Fri, 04 Aug 2023 03:56 PM (IST)

    Delhi Excise Policy- दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर चार सितंबर को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय से पैसे के लेनदेन से जुड़े सभी पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। कोर्ट ने जांच एजेंसी को इस मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय दिया है।

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    मनीष सिसोदिया की बेल पर अब सितंबर में होगी सुनवाई।

     नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई और ईडी द्वारा जांच की जा रही दिल्ली शराब नीति घोटाला के दो मामलों में आप नेता मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई 4 सितंबर के लिए टाल दी। साथ ही कोर्ट ने एजेंसी से पैसे के लेनदेन को लेकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।

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    जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने मनीष सिसोदिया की पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद कहा कि वह काफी ठीक हैं और इसलिए पीठ सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका की सुनवाई उनकी नियमित जमानत याचिकाओं की सुनवाई के साथ ही करेगी।

    कोर्ट ने ईडी से कहा- पैसे के लेनदेन पर दाखिल करें हलफनामा

    कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से मामले में पैसे के लेन-देन से जुड़े पहलुओं पर स्पष्ट तस्वीर देने को भी कहा। कोर्ट ने कहा कि एजेंसी के हलफनामे में इन पहलुओं से जुड़ी स्पष्ट तस्वीरें नहीं दी गई हैं। अब अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय भी दिया।

    सिसोदिया ने पत्नी की बीमारी को आधार बनाकर मांगी अंतरिम जमानत

    मालूम हो कि सिसोदिया ने पत्नी की बीमारी को आधार बनाकर अंतरिम जमानत मांगी थी। इससे पहले 14 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई से सिसोदिया की अंतरिम जमानत पर जवाब मांगा था।

    सिसोदिया को दिल्ली का उप मुख्यमंत्री रहते हुए सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को शराब घोटाला में उनकी कथित भूमिका होने के चलते गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में ही हैं।

    वहीं ईडी ने शराब घोटाला मामले में ही मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में सिसोदिया को 9 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी ने उनसे तिहाड़ जेल में ही पूछताछ की थी।

    हाईकोर्ट ने इस आधार पर खारिज की थी बेल

    दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया को सीबीआई केस में 30 मई को जमानत देने से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि वह एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति हैं और गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद हाईकोर्ट ने तीन जुलाई को ईडी मामले में भी सिसोदिया को बेल देने से इनकार करते हुए कहा था कि उनके ऊपर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं।