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    केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक से इनकार, समन पर ED से मांगा सबूत; दिल्ली HC में किसने-क्या कहा?

    गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी करके याचिका पर जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से पूछताछ के लिए समन पर सबूत मांगा था। जानते हैं कि हाई कोर्ट में किसने क्या दलील दी?

    By Shyamji Tiwari Edited By: Shyamji Tiwari Updated: Thu, 21 Mar 2024 05:18 PM (IST)
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    दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान किसने-क्या कहा?

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने दिल्ली के सीएम को झटका देते हुए ईडी द्वारा कठोर कार्रवाई करने के मामले में कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। फिलहाल कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी करके ईडी से जवाब मांगा है। अब 22 अप्रैल को मामले में अगली सुनवाई होगी।

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    गिरफ्तारी पर सुरक्षा की आवश्यकता- केजरीवाल

    केजरीवाल की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी को जो जानकारी चाहिए, वह हम देने को तैयार हैं, लेकिन आशंका है कि जांच एजेंसी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे में गिरफ्तारी पर सुरक्षा की आवश्यकता है।

    सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने ईडी से सबूत मांगा। कोर्ट ने कहा कि क्या आपके पास पर्याप्त सामग्री है, जिसके आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। आप यह भी बताएं कि आप केजरीवाल को मुख्यमंत्री के तौर पर बुला रहे हैं या व्यक्तिगत तौर पर बुला रहे हैं। साथ ही हाई कोर्ट ने ईडी से पूछताछ के लिए बुलाने के संबंध में सबूत मांगा।

    हम अभी गिरफ्तार कर सकते- ईडी

    इस पर ईडी ने कहा कि हमारे पास सबूत  हैं। हम केजरीवाल को अभी गिरफ्तार कर सकते हैं। इस पर कोर्ट की तरफ दोपहर 2:30 बजे सुबूत पेश करने को कहा गया। गिरफ्तारी की बात को लेकर ईडी ने कोर्ट में कहा कि हमने कब कहा कि हम उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बुला रहे हैं। 

    ईडी को HC ने भेजा नोटिस

    ऊधर दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अनुरोध करते हुए कहा कि गिरफ्तारी पर सुरक्षा दें। अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए तैयार हैं। यह भी कहा कि पहला समन विपश्यना पर दिया गया, फिर चुनाव और इसके बाद तीन समन दिल्ली बजट के समय दिया गया।

    हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी द्वारा कठोर कार्रवाई करने के मामले में कोई भी आदेश पारित करने से इनकार किया। याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। मामले में अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। इसी तारीख पर ईडी की दो शिकायतों पर लोवर कोर्ट से जारी दो समन पर भी सुनवाई होनी है। जिसमें केजरीवाल जमानत पर हैं।

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