नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। नई आबकारी नीति से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए उद्यमी समीर महेंद्रू की न्यायिक हिरासत जहां राउज एवेन्यू की विशेष सीबीआइ अदालत ने न्यायिक हिरासत तीन नवंबर तक बढ़ा दी। वहीं, आबकारी नीति में भ्रष्टाचार से जुड़े केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआइ) के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के मीडिया प्रभारी विजय नायर की न्यायिक हिरासत भी तीन नवंबर तब बढ़ा दी गई है।
तिहाड़ जेल अधीक्षक को मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का आदेश
न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर ईडी और सीबीआइ ने दोनों को विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल की अदालत में पेश किया था। अदालत ने इस दौरान महेंद्रू के मामले में तिहाड़ जेल अधीक्षक से मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
28 सितंबर को ईडी ने की थी महेंद्रू की गिरफ्तारी
अदालत ने दस अक्टूबर को ईडी हिरासत पूरी होने पर महेंद्रू को 20 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।मामले में ईडी ने महेंद्रू को 28 सितंबर को गिरफ्तार किया था। वहीं, दूसरी तरफ सीबीआइ ने नायर को 27 सितंबर को गिरफ्तार किया था। छह अक्टूबर को सीबीआइ हिरासत समाप्त होने पर नायर को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।

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क्या है नायर पर आरोप
नायर पर आराेप है कि नायर ने दूसरों के साथ आपराधिक साजिश रची और साजिश को आगे बढ़ाने के लिए आबकारी नीति-2021-2022 बनाई और क्रियान्वित की गई।यह भी दावा किया कि इसका मकसद सरकारी खजाने की कीमत पर शराब निर्माताओं और वितरकों को अनुचित और अवैध लाभ प्रदान करना था। इस नीति के कारण सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हुआ।
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