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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 26, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Delhi Excise Policy Case: के कविता को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा

Published: Tue, 26 Mar 2024 12:39 PM (IST)Updated: Tue, 26 Mar 2024 01:15 PM (IST)

Delhi Excise Policy Case दिल्ली आबकारी नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता (BRS K Kavitha) की परेशानी कम होने ...और पढ़ें

Delhi Excise Policy Case: के कविता को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा
Delhi Excise Policy Case: के कविता को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले दिल्ली की अदालत ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर की बेटी और बीआरएस नेता के कविता को 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

रिमांड अवधि समाप्त होने पर ईडी ने आज बीआरएस नेता के कविता को न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए ईडी ने आवेदन दाखिल किया, जहां से उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बता दें कि कविता ने अपने बेटे के परीक्षा होने के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की थी। 

यह मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, पॉलिटिकल लॉन्ड्रिंग केस- के कविता

अदालत पंहुची के कविता ने मीडिया से कहा, "यह मनी लॉन्ड्रिंग केस नहीं है, यह पॉलिटिकल लॉन्ड्रिंग केस है। एक आरोपित ने भाजपा ज्वाइन कर लिया तो दूसरे को भाजपा का टिकट मिल गया। एक आरोपित ने इलेक्टोरल बांड के जरिये करोड़ों रुपए भाजपा को दिए। ये झूठा मुकदमा है और हम इसमें निर्दोष साबित होंगे। जय तेलंगाना।"

इससे पहले 23 मार्च को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता की ईडी रिमांड 26 मार्च तक बढ़ाई थी।

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