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    कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद Animal Lovers पर पहली एफआईआर, जानिए मिल सकती है कितनी सजा

    Updated: Tue, 12 Aug 2025 11:23 PM (IST)

    दिल्ली में आवारा कुत्तों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले पशु प्रेमियों पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इंडिया गेट और कनाट प्लेस में बिना अनुमति के प्रदर्शन हुए जिसके दौरान पुलिस से झड़पें हुईं और कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। पशु प्रेमी आदेश पर पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं।

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    सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में पशु प्रेमियों ने किया प्रदर्शन।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली की सड़कों को आवारा कुत्तों से मुक्त करने के सुप्रीम आदेश का विरोध करने वाले पशु प्रेमियों पर दिल्ली पुलिस ने पहला मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    यह मुकदमा बिना अनुमति के प्रदर्शन करने पर अज्ञात प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध बीएनएस 223ए के तहत तिलक मार्ग थाने में दर्ज हुआ है।

    सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद तत्काल बाद साेमवार को दिल्ली-एनसीआर से जुटे 100 से अधिक प्रदर्शनकारियों ने इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन किया था।

    पुलिस ने उन्हें पहले हिरासत में लिया था और कुछ घंटे बाद छोड़ दिया था। मंगलवार को नए घटनाक्रम में बिना अनुमति के प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शन मामले में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है।

    मुकदमा दर्ज करने के साथ पुलिस इंडिया गेट के प्रदर्शनकारियों की पहचान में भी जुट गई है। इसके लिए सीसीटीवी तथा फोटो-वीडियो फुटेज का सहारा लिया जा रहा है।

    एनिमल लवर्स को हो सकती है ये सजा

    बीएनएस 223ए के तहत यदि बिना अनुमति से किए गए कार्य से मानव जीवन, स्वास्थ्य, या सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है, दंगा या मारपीट होती है, तो सजा एक वर्ष तक की कैद, पांच हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकती है। अन्य मामलों में, सजा छह माह तक की कैद, 2,500 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकती है।

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