सौतेली नाबालिग बेटी से यौन शोषण के दोषी पिता को 10 साल की सजा, कोर्ट ने कहा- केस में भरोसे की हत्या हुई
दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने नाबालिग बेटी का यौन शोषण करने वाले पिता को दस साल की सजा सुनाई है। अदालत ने इस घटना को निंदनीय बताया और कहा कि पिता ने अपने कर्तव्य और भरोसे का उल्लंघन किया है। अदालत ने आरोपी पर जुर्माना भी लगाया और पीड़िता को मुआवजा देने की सिफारिश की। यह मामला 2021 का है जब पीड़िता ने स्कूल में शिकायत की थी।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। तीस हजारी स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण करने वाले पिता को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि यह मामला अत्यंत निंदनीय है क्योंकि आरोपित ने एक पिता होने के नाते अपने कर्तव्यों और भरोसे दोनों का घोर उल्लंघन किया।
विशेष न्यायाधीश ने कहा कि जब एक पिता, जो अपनी बेटी का रक्षक होना चाहिए, वही उसका उत्पीड़न करता है तो यह न सिर्फ परिवार की नींव को हिलाता है, बल्कि समाज के नैतिक ढांचे को भी तोड़ता है।
अदालत ने आरोपित पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया और पीड़िता को मुआवजा देने की अनुशंसा की।
ये था मामला
पीड़िता ने वर्ष 2021 में अपने स्कूल की शिक्षिका को अपने साथ हो रहे उत्पीड़न की जानकारी दी, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने चाइल्ड हेल्पलाइन के जरिए पुलिस को सूचना दी।
जांच के दौरान पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि उसके पिता ने कई बार उसके साथ शारीरिक शोषण किया। मेडिकल रिपोर्ट और अन्य सुबूतों के आधार पर आरोपित को गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ।
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