Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi: ठग संजय प्रकाश राय की जमानत याचिका पर ईडी से अदालत ने मांगा जवाब, 21 सिंतबर तक करना होगा दाखिल

    By Ritika MishraEdited By: Abhi Malviya
    Updated: Fri, 15 Sep 2023 09:01 PM (IST)

    Delhi Court प्रधानमंत्री कार्यालय नेताओं से करीबी का दावा कर लोगों से ठगी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार ठग संजय शेरपुरिया की जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सचिन गुप्ता ने मामले में जांच एजेंसी को 21 सितंबर तक आवेदन पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

    Hero Image
    मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला लखनऊ पुलिस द्वारा की गई प्राथमिकी पर आधारित है।

    नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। Delhi Court:प्रधानमंत्री कार्यालय, नेताओं से करीबी का दावा कर लोगों से ठगी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार ठग संजय शेरपुरिया की जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सचिन गुप्ता ने मामले में जांच एजेंसी को 21 सितंबर तक आवेदन पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शेरपुरिया के अधिवक्ता नितेश राणा ने सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि जांच एजेंसी के पास उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। पूरा मामला जांच एजेंसी की कल्पना पर आधारित है। इतनी ही नहीं जांच के लिए उनके मुवक्किल को हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है।

    लखनऊ पुलिस ने दर्ज की थी प्राथमिकी

    मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला लखनऊ पुलिस द्वारा की गई प्राथमिकी पर आधारित है। इसमें आरोप लगाया गया था कि शेरपुरिया ने खुद को एक सामाजिक कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के साथ जुड़े होना, वरिष्ठ नेताओं और नौकरशाहों का करीबी होने का दावा बताकर आम जनता को धन से संबंधित धोखा दिया है।

    जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि शेरपुरिया ने व्यवसायी गौरव डालमिया और उनके परिवार को ईडी द्वारा की जा रही जांच में गिरफ्तारी का डर दिखाकर 12 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है।

    एजेंसी ने अदालत को बताया कि शेरपुरिया के पास वाइआरईएफ में कोई आधिकारिक पद नहीं है, लेकिन वह कंपनी के रोजमर्रा के मामलों को नियंत्रित करते हैं और वह इसके अंतिम लाभार्थी हैं। डालमिया फैमिली आफिस ट्रस्ट से वाइआरईएफ को दान की आड़ में कुल राशि में छह करोड़ रुपये का भुगतान शेरपुरिया को प्राप्त हुआ था।

    रिपोर्ट इनपुट- रीतिका

    ये भी पढ़ें-

    दिल्ली HC ने यूपी और दिल्ली पुलिस की जांच पर उठाए सवाल, पांच हत्यारोपितों को किया बरी

    Delhi: शरजील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी, दिल्ली की अदालत ने सुरक्षित रखा फैसला