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    Money Laundering Case: सत्येंद्र जैन की अर्जी पर अदालत ने फैसला रखा सुरक्षित

    By Ritika MishraEdited By: Geetarjun
    Updated: Wed, 11 Oct 2023 06:01 PM (IST)

    मनी लांड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में आरोपित दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और अन्य आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत जैन की अर्जी पर 16 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी। सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन ने अदालत से ईडी को सीज दस्तावेजों की अंतिम सूची देने का निर्देश देने की मांग की।

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    सत्येंद्र जैन की अर्जी पर अदालत ने फैसला रखा सुरक्षित।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मनी लांड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में आरोपित दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और अन्य आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत जैन की अर्जी पर 16 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी।

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    सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन ने अदालत से ईडी को सीज दस्तावेजों की अंतिम सूची देने का निर्देश देने की मांग की। अधिवक्ता ने दस्तावेजों की मांग करते हुए कहा कि मामले में अभी जांच चल रही है ऐसे में मामले से जुड़े जरूरी दस्तावेजों की सूची उन्हें दी जाए।

    ईडी के अधिवक्ता ने क्या कहा?

    ईडी के अधिवक्ता ने कहा कि सत्येंद्र जैन के अधिवक्ता को सभी जरूरी दस्तावेज दिए जा चुके हैं। अधिवक्ता ने कहा अब सत्येंद्र जैन किन दस्तावेजों की मांग कर रहे हैं, जो दस्तावेज जांच के दौरान सीज किए गए थे वह इनको दिए जा चुके हैं। अधिवक्ता ने कहा अगर जांच के दौरान आरोपित की तरफ से कोई दस्तावेज एजेंसी को दिया जाता है तो वह सीज दस्तावेज में नहीं आता है।

    बैंक अकाउंट की खुद दी जानकारी

    ईडी ने कहा कि जैन ने अपनी अर्जी में अपने सेविंग बैंक अकाउंट की जानकारी मांगी है, जो सत्येंद्र जैन ने खुद जांच एजेंसी को दी है। यह इनके ही पास है। अदालत को मामले में ट्रायल पर सुनवाई शुरू करनी चाहिए नहीं तो इस तरह से मामले का ट्रायल कभी शुरू नहीं हो पाएगा। ईडी ने कहा कि यह मामले की सुनवाई टालने के लिए दाखिल की गई अर्जी है। आरोपितों की तरफ से 16 बार सुनवाई टलवाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी।

    सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवेहलना

    अधिवक्ता ने कहा कि मामले में जेजे आइडियल की तरफ से दायर अर्जी सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की अवहेलना है। आरोपित चाहते हैं कि ट्रायल में देरी हो इसलिए इस तरह की अर्जी दाखिल की गई है। ईडी ने कहा कि नई अर्जी में वही मांग की गई है जो पहले दाखिल की गई अर्जी में की गई थी।

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    आरोपित की तरफ से पेश अधिवक्ता ने कहा कि ईडी को कोर्ट को बताना होगा कि मामले में जांच पूरी हो चुकी है या नहीं। चूंकि अभी तक ईडी का कहना है कि मामले में जांच चल रही है।