Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तिहाड़ में बंद बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद को मिली उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान की अनुमति

    Updated: Sat, 06 Sep 2025 05:23 PM (IST)

    दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद को उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने की इजाजत दे दी है। न्यायाधीश चंदर जीत ने रशीद की याचिका स्वीकार की। रशीद को पहले भी संसद के मानसून सत्र में भाग लेने के लिए पैरोल मिली थी। अदालत ने रशीद को यात्रा खर्च स्वयं वहन करने का शपथ पत्र देने को कहा है।

    Hero Image
    इंजीनियर रशीद को मिली उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान की अनुमति।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आगामी नौ सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने की पटियाला हाउस की सत्र अदालत ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर के बारामूला से लोकसभा सांसद इंजीनियर रशीद को अनुमति दे दी है।

    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत ने रशीद की मतदान की अनुमति मांगने वाली याचिका स्वीकार कर ली। इससे पहले अदालत ने रशीद को संसद के मानसून सत्र में भाग लेने के लिए 24 जुलाई से चार अगस्त के बीच हिरासत में पैरोल दी थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अदालत ने अनुमति देते हुए रशीद की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता विख्यात ओबेराय से कहा कि उनके मुवक्किल को हाई कोर्ट के पूर्व आदेश के अधीन एक शपथ पत्र देना होगा कि वह अपना यात्रा खर्च का भुगतान स्वयं करेंगें।

    रशीद ने कस्टडी पैरोल पर संसद भवन में भाग लेने के लिए यात्रा खर्च के रूप में भुगतान करने संबंधी जेल अधिकारियों के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। रशीद को वर्ष 2017 में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दर्ज किए गए में गिरफ्तार किया गया था और वह 2019 से तिहाड़ जेल में बंद है।

    2024 के लोकसभा चुनावों में रशीद ने उमर अब्दुल्ला को हराया था। रशीद पर जम्मू-कश्मीर में अलगाववादियों और आतंकी समूहों को धन मुहैया कराने का आरोप है। एनआईए की प्राथमिकी के अनुसार सह-आरोपित जहूर वटाली से पूछताछ के दौरान रशीद का नाम सामने आया था।

    अक्टूबर 2019 में आरोपपत्र दाखिल होने के बाद एनआइए की विशेष अदालत ने मार्च 2022 में रशीद और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 121 (सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना) और 124ए (देशद्रोह) के तहत और यूएपीए के तहत आतंकी फंडिंग से संबंधित अपराधों के लिए आरोप तय किए गए थे।

    यह भी पढ़ें- आखिर तिहाड़ जेल के सुरक्षा इंतजाम देखने क्यों आए अंग्रेज अधिकारी ? विजय माल्या और नीरव मोदी से जुड़ा है कनेक्शन

    comedy show banner
    comedy show banner