दिल्ली हाईकोर्ट ने जज संजीव कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित, भ्रष्टाचार के लगे थे आरोप
दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह को आचरण संबंधी प्रतिकूल रिपोर्ट के चलते तत्काल निलंबित कर दिया। न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ ने यह निर्णय लिया और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने पर विचार कर रही है। उन्हें बिना अनुमति दिल्ली छोड़ने से रोक दिया गया है। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने के बाद सतर्कता समिति की जांच के आधार पर की गई है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आचरण के बारे में प्रतिकूल रिपोर्ट मिलने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया। यह निर्णय दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की एक फुल कोर्ट मीटिंग में लिया।
बैठक में उनके आचरण के संबंध में गलत रिपोर्ट मिली, जिस पर कोर्ट ने उन्हें निलंबित करते हुए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने पर विचार कर रही है। हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज द्वारा जारी आदेश में संजीव कुमार सिंह को पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना दिल्ली न छोड़ने को कहा गया है। रोक लगा दी है।
साथ उन्हें मामले की कार्यवाही जारी रहने तक साकेत कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यालय से अटैच कर दिया।
न्यायाधीश संजीव सिंह के विरुद्ध न्यायालय अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (क) और दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा नियम, 1970 के नियम 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की कार्रवाई की गई है।
संजीव कुमार सिंह निलंबन से पहले साकेत न्यायालय में जिला न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे और वाणिज्यिक मामलों का निपटारा करते थे। वे साकेत न्यायालय की आवासीय परिसर समिति के अध्यक्ष भी थे।
जिला न्यायिक अधिकारियों के भ्रष्टाचार व अन्य कदाचार से जुड़े मामले की जांच करने वाली दिल्ली हाई कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की सतर्कता समिति ने मामले की जाचं की है। मिली जानकारी के अनुसार एक महिला अधिवक्ता ने हाई कोर्ट की सतर्कता शाखा के समक्ष एक शिकायत दी थी। जिसमें एक पुरुष अधिवक्ता के साथ ही न्यायाधीश संजीव सिंह व अन्य का नाम था।
मामले में संजीव सिंह का स्पष्टीकरण किया लिया और समिति ने प्रथम दृष्टया पाया कि मामले की गहनता से जांच की जरूरत है। उक्त तथ्यों को देखते हुए संजीव सिंह को निलंबित कर दिया गया।
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