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    Delhi Crime: हत्या मामले में जांच अधिकारी और थाना इंचार्ज रहे गायब, अब अदालत ने लगाया भारी जुर्माना

    Updated: Sat, 23 Aug 2025 08:13 AM (IST)

    रोहिणी जिला न्यायालय ने हत्या के मामले में जांच अधिकारी के बार-बार अनुपस्थित रहने पर सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने जांच अधिकारी और थाना प्रभारी दोनों पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। तीन साल पहले हुई हत्या के मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश शिवाजी आनंद ने जांच अधिकारी की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई।

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    उपस्थित नहीं हुए जांच अधिकारी व थाना प्रभारी, लगाया जुर्माना। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। रोहिणी जिला न्यायालय ने हत्या के मामले में जांच अधिकारी के अनुपस्थित रहने पर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायालय ने तीन सुनवाई पर अनुपस्थित रहने वाले जांच अधिकारी के साथ ही थाना प्रभारी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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    तीन साल पहले हुई हत्या के मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिवाजी आनंद ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि इस मामले के जांच अधिकारी 26 जुलाई को उपस्थित नहीं हुए और उसके बाद आठ अगस्त को भी गैरहाजिर रहे।

    न्यायालय ने कहा कि जांच अधिकारी की ओर से पेश हुए पुलिस अधिकारी के पूछे गए प्रश्नों के संबंध में कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मृतक व्यक्ति की पत्नी का अपने किरायेदार से प्रेम प्रसंग था, जिसने अपने पति की हत्या के लिए अपने दोस्तों को सुपारी दी थी।

    आरोपित की ओर से लगाई गई जमानत याचिका एक महीने से लंबित थी। इस मामले से जुड़े वकील ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि जमानत याचिकाओं पर आदर्श रूप से दो हफ्ते के भीतर फैसला सुनाया जाना चाहिए।