Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली चुनाव से पहले CM आतिशी को राहत, मानहानि मामले में कार्यवाही पर कोर्ट ने लगाई रोक

    By Agency Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 22 Nov 2024 03:09 PM (IST)

    दिल्ली चुनाव से पहले सीएम आतिशी को बड़ी राहत मिली है। मानहानि केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी है। सीएम आतिश ...और पढ़ें

    Hero Image
    दिल्ली चुनाव से पहले सीएम आतिशी को बड़ी राहत मिली है।

    एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को शुक्रवार को मानहानि केस में बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू स्थित सेशन कोर्ट ने मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी है। सेशन कोर्ट ने मामले को 2 दिसंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि शिकायत पर मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी समन के खिलाफ सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विशेष न्यायाधीश विशाल गोग्ने ने भाजपा नेताओं द्वारा दायर मानहानि मुकदमे पर मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। अदालत ने उक्त आदेश आतिशी द्वारा दायर एक आवेदन पर पारित किया। आतिशी ने उन्हें तलब करने के मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष कार्यवाही पर दो दिसंबर को होनेवाली अगली सुनवाई तक रोक रहेगी। 

    मामला भाजपा नेता प्रवीम कपूर ने किया था दायर

    आतिशी के विरुद्ध आपराधिक मामला भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने दायर किया था। उन्होंने आतिशी के साथ-साथ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया था। आरोप है कि केजरीवाल, आतिशी समेत अन्य ने भाजपा में जाने के लिए नकदी की पेशकश के लिए संपर्क करने का आरोप लगाया था। मजिस्ट्रेट अदालत ने 28 मई को मामले में आतिशी को समन कर पेश होने का आदेश दिया था। हालांकि, अदालत ने केजरीवाल को मामले में आरोपित के रूप में तलब नहीं किया था।

    मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आतिशी को दी थी जमानत

    मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 23 जुलाई को समन के अनुपालन में अदालत में पेश होने के बाद आतिशी को जमानत दे दी थी। आतिशी ने दावा किया है कि 21 आप विधायकों से भाजपा ने संपर्क किया था, जिसने उनमें से प्रत्येक को भाजपा खेमे में जाने के लिए 25 लाख रुपये की पेशकश की थी। आप विधायकों पर खरीद-फरोख्त के प्रयासों के बारे में झूठे दावे करने का आरोप लगाते हुए कपूर ने आतिशी समेत अन्य विरुद्ध आपराधिक मानहानि मुकदमा दायर किया था।

    यह भी पढ़ें- Delhi Pollution: ग्रेप-4 की खामियों पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार; भारी वाहनों के प्रवेश पर मांगी रिपोर्ट