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    ED के सभी समन को अरविंद केजरीवाल ने दी चुनौती, मुख्यमंत्री ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा

    Updated: Tue, 19 Mar 2024 07:35 PM (IST)

    आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा आबकारी नीति घोटाला (Delhi Excise Policy Scam) मामले में भेजे गए सभी समन को कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली हाईकोर्ट की डिविजन बेंच कल यानी 20 मार्च को मामले की सुनवाई करेगी। ED अबतक अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में नौ समन भज चुकी है।

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    ED के सभी समन को अरविंद केजरीवाल ने दी चुनौती, मुख्यमंत्री ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा आबकारी नीति घोटाला (Delhi Excise Policy Scam) मामले में भेजे गए सभी समन को कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली हाईकोर्ट  की डिविजन बेंच कल यानी 20 मार्च को मामले की सुनवाई करेगी। ED अबतक अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में नौ समन भज चुकी है।

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    ईडी अब तक भेज चुकी है 9 समन

    ईडी ने रविवार को ही दिल्ली शराब घोटाला मामले में नौंवा समन जारी किया। सीएम को पूछताछ के लिए 21 मार्च को बुलाया है। ईडी ने केजरीवाल को पहला समन गत दो नवंबर 2023, 21 नवंबर, तीन जनवरी, 18 जनवरी, दो फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी और चार मार्च को भेजा था। वहीं ईडी के समन उल्लंघन मामले में केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिली हुई है।

    दिल्ली जल बोर्ड मामले में भी ईडी ने भेजा समन

    ईडी ने रविवार को सीएम केजरीवाल को दिल्ली जल बोर्ड मामले में प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत समन जारी किया था। एजेंसी ने उन्हें सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन सीएम केजरीवाल ने समन को अवैध बताया था और पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए थे।

    ईडी ने जल बोर्ड मामले में किया ये दावा

    ईडी ने दावा किया है कि डीजेबी द्वारा अनुबंध में भ्रष्टाचार के माध्यम से प्राप्त धन को कथित तौर पर दिल्ली में सत्तारूढ़ पार्टी आप को चुनावी फंड के रूप में भेजा गया था। फरवरी में ईडी ने इस जांच के तहत केजरीवाल के निजी सहायक, आप के एक राज्यसभा सदस्य, एक पूर्व डीजेबी सदस्य, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य के आवासों पर छापेमारी की थी।

    सीबीआई की FIR पर आधार मामला

    जानकारों का कहना है कि ईडी का मामला सीबीआई की एफआईआर पर आधारित है, जिसमें डीजेबी अनुबंध में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी से 38 करोड़ रुपये की राशि के लिए लिए जाने की बात कही गई है। आरोप है कि कंपनी तकनीकी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करती है फिर भी इसे अनियमितता कर काम दिया गया।

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