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    अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित, इस तारीख को आएगा निर्णय; पढ़ें दोनों पक्षों के तर्क

    Updated: Sat, 01 Jun 2024 03:44 PM (IST)

    कोर्ट ने केजरीवाल के अधिवक्ता एन हरिहरन से पूछा कि क्या केजरीवाल कल सरेंडर करने वाले हैं? ईडी ने कहा की कल की प्रेस कांफ्रेंस भ्रामक थी। कम से कम हमें तो गुमराह किया गया। इस पर केजरीवाल के अधिवक्ता हरिहरन ने कहा कि मेरे मुवक्किल की परिस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता है। उनकी बीमारी कुछ ऐसी है जो जायज है।‌ वो बीमार हैं।

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    केजरीवाल की अंतरिम जमानत की याचिका पर सुनवाई शुरू।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। केजरीवाल ने मेडिकल आधार पर सात दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कल केजरीवाल ने घोषणा की कि वह आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं। यह स्पष्ट होना चाहिए।

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    कोर्ट ने केजरीवाल के अधिवक्ता एन हरिहरन से पूछा कि क्या केजरीवाल कल सरेंडर करने वाले हैं? ईडी ने कहा की कल की प्रेस कांफ्रेंस भ्रामक थी। कम से कम हमें तो गुमराह किया गया। इस पर केजरीवाल के अधिवक्ता हरिहरन ने कहा कि मेरे मुवक्किल की परिस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता है। उनकी बीमारी कुछ ऐसी है जो जायज है।‌ वो बीमार हैं।

    केजरीवाल का बयान भ्रामक है: ED

    इस पर ईडी ने कहा कि यह एक भ्रामक बयान था जैसे कि वह अपनी मर्जी से सरेंडर करने जा रहे हों। ऐसा लगता है कि उनके अधिवक्ता को उनके मुवक्किल ने जानकारी नहीं दी है। कई तथ्यों को छुपाया गया है, उनके स्वास्थ्य के बारे में झूठे बयान दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अंतरिम जमानत बरकरार रखने योग्य नहीं है, क्योंकि अदालत केजरीवाल को कल आत्मसमर्पण करने के आदेश देने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संशोधित नहीं कर सकती है।

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