दिल्ली में पटाखों पर पूरे साल के लिए लगा बैन, नियम तोड़ने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई; DPCC ने की ये अपील
दिल्ली में पटाखों पर पूरे साल के लिए बैन लग गया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने लोगों से अपील की है कि नियम तोड़ने वालों की सूचना देकर मदद करें। यह प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लगाया गया है जिसके तहत पटाखों का निर्माण भंडारण बिक्री और उपयोग सब गैरकानूनी है। उल्लंघन की सूचना ग्रीन दिल्ली ऐप या हेल्पलाइन नंबर पर दी जा सकती है।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजधानी में पटाखों पर साल भर के लिए प्रतिबंध लागू होने के बाद, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने रविवार को नागरिकों से किसी भी उल्लंघन की सूचना देकर इस नियम को लागू करने में मदद करने की अपील की।
एक सार्वजनिक सूचना में, डीपीसीसी ने निवासियों को याद दिलाया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों का निर्माण, भंडारण, बिक्री, आनलाइन डिलीवरी सहित और उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
यह पूर्ण प्रतिबंध सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद लागू किया गया था और दिल्ली सरकार द्वारा 19 दिसंबर, 2024 को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत औपचारिक रूप से अधिसूचित किया गया था।
डीपीसीसी ने लोगों से आग्रह किया है कि वे नियम तोड़ने की किसी भी घटना की सूचना, चाहे वह किसी व्यक्ति, दुकान या संस्थान द्वारा दी जाए, आधिकारिक शिकायत माध्यमों, जैसे ग्रीन दिल्ली मोबाइल ऐप, ऑनलाइन ध्वनि प्रदूषण पोर्टल (ngms.delhi.gov.in), हेल्पलाइन नंबर 155271, या ERSS-112 के माध्यम से दें।
इस साल एक जनवरी से लागू हुआ यह स्थायी प्रतिबंध, पिछले मौसमी प्रतिबंधों से एक बदलाव का प्रतीक है, जो अक्सर त्योहारों के समय तक ही सीमित रहते थे।
सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर, 2024 के अपने आदेश में दिल्ली सरकार से अस्थायी प्रतिबंधों के बजाय अधिक व्यापक प्रतिबंध पर विचार करने को कहा था, जिसके परिणामस्वरूप यह वर्तमान निर्णय लिया गया।
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