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    Deh Vyapar: किशोरी को देह व्यापार में धकेलने वाले दंपती गिरफ्तार, होटलों में ऐसे चल रहा था रैकेट

    Updated: Fri, 12 Sep 2025 09:50 AM (IST)

    Deh Vyapar दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक 14 वर्षीय किशोरी को नौकरी का झांसा देकर वेश्यावृति में धकेलने के मामले में पुलिस ने एक दंपती समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने किशोरी को रोहतक के होटलों में बंधक बनाकर रखा था जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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    Deh Vyapar: नौकरी का झांसा देकर किशोरी को वेश्यावृति में धकेलने वाले दंपती गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। दिल्ली में 14 वर्षीय किशोरी को नौकरी का झांसा देकर वेश्यावृति (Deh Vyapar) में धकेलने के मामले में जहांगीरपुरी पुलिस ने एक दंपती समेत एक उसके साथी को गिरफ्तार किया है।

    आरोपियों ने किशोरी को हरियाणा के रोहतक स्थित होटलों में बंधक बनाए रखा, जहां कई लोगों ने पीड़िता से दुष्कर्म किया। जहांगीरपुरी पुलिस को इसकी जानकारी मिलने पर आरोपितों के खिलाफ यह कार्रवाई की है।

    पुलिस सूत्रों के के मुताबिक, किशोरी की दोस्ती 18 महीने पहले जहांगीरपुरी में रहने वाली एक महिला से हुई थी। महिला ने तीन-चार महीने पहले किशोरी को उसे रोहतक निवासी एक महिला और उसके पति से मिलवाया।

    दंपती ने उसे इवेंट से जुड़े काम का झूठा वादा किया, किशोरी महिला पर भरोसा कर उसके साथ रोहतक गई, जहां उसे दो होटलों में बंधक बनाकर रखा गया। कई पुरुषों ने उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया। किशोरी अगस्त की शुरुआत में भागने में सफल रही। यहां से भागने के बाद किशोरी उत्तर प्रदेश स्थित अपने गांव पहुंची। बाद में वह जहांगीरपुरी लौट आई।

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    पुलिस अधिकारी ने बताया कि जहांगीरपुरी थाना प्रभारी सतविंदर सिंह के नेतृत्व वाली एक टीम ने गिरफ्तारियां कीं।

    आरोपी तीन वर्षों से चला रहे थे रैकेट

    पुलिस जांच में पता चला कि दंपती पिछले दो-तीन सालों से यह रैकेट चला रहे थे। उन्होंने अपने सहयोगी को आर्थिक रूप से कमजोर किशोरियों को निशाना बनाने के लिए कहा था। उनका विश्वास जीतने और उनके साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए, यह सहयोगी उन्हें होटलों और अन्य जगहों पर ले जाती थी, और अक्सर उनके लिए कपड़े और अन्य सामान भी खरीदती थी।

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    पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ बीएनएस की धारा 96 (बच्चे की खरीद), 143(4) (तस्करी), 65(1) (दुष्कर्म), 123 (अपराध करने के इरादे से चोट पहुंचाना) और 351(3) (आपराधिक धमकी) के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की धारा-6 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    पुलिस खुद ही पीड़िता तक पहुंची

    पुलिस अधिकारी के मुताबिक इंटरनेट मीडिया पर पुलिस को एक अकाउंट मिला, जिसमें एक लड़की हथियार लहरा रही थी। पुलिस ने जहांगीरपुरी में लड़की का पता लगाया। जिसने दावा किया कि प्रोफाइल बनाने के लिए उसकी पहचान का दुरुपयोग किया गया है। तभी पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह दो महीने की गर्भवती है, जिसके बाद पूछताछ करने पर पीड़िता के साथ हुई घटना व तस्करी के रैकेट का पता चला। जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की।