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    Land For Job Scam: लालू, तेजस्वी के खिलाफ ईडी के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने पर निर्णय स्थगित

    Updated: Sat, 24 Aug 2024 06:30 PM (IST)

    लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ नौकरी के बदले जमीन घोटाले में ईडी के पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के मामले पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना निर्णय स्थगित कर दिया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने ईडी के आरोप पत्र पर निर्णय सात सितंबर तक के लिए टाल दिया। ईडी ने मामले में छह अगस्त को पूरक आरोपपत्र दायर किया था।

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    लालू, तेजस्वी के खिलाफ ईडी के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने पर निर्णय स्थगित।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनके बेटे तेजस्वी यादव समेत आठ अन्य के खिलाफ दायर ईडी के पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बिंदु पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को अपना निर्णय स्थगित कर दिया।

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    विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने ईडी के आरोप पत्र पर निर्णय सात सितंबर तक के लिए टाल दिया। ईडी ने मामले में छह अगस्त को पूरक आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया था।

    रेल मंत्री रहते फ्लैट लेकर नौकरी देने का आरोप

    सीबीआई द्वारा प्राथमिकी करने के आधार पर ईडी ने मामले में जांच शुरू की थी। आरोप है कि रेलवे के ग्रुप डी में भर्ती घोटाले के दौरान लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए लोगों से जमीन और फ्लैट लेकर उसके बदले नौकरी दी।

    इस मामले की जांच सीबीआइ और ईडी दोनों कर रहे हैं। आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने और अपने परिवार के लोगों के नाम पर ये जमीनें रजिस्ट्री कराई हैं।

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