Brij Bhushan Case: 23 अप्रैल को क्लोजर रिपोर्ट पर आ सकता है फैसला, पटियाला हाउस कोर्ट में हो रही सुनवाई
भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह खिलाफ एक नाबालिग पहलवान द्वारा दायर शिकायत को रद्द करने की मांग करने वाली पुलिस रिपोर्ट को स्वीकार करने या न करने पर अदालत 23 अप्रैल को अपना आदेश सुना सकती है। पटियाला हाउस कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश छवि कपूर ने कहा कि मामले में कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह खिलाफ एक नाबालिग पहलवान द्वारा दायर शिकायत को रद्द करने की मांग करने वाली पुलिस रिपोर्ट को स्वीकार करने या न करने पर अदालत 23 अप्रैल को अपना आदेश सुना सकती है। पटियाला हाउस कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश छवि कपूर ने कहा कि मामले में कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।
पिछले साल एक अगस्त को हुई इन-चेंबर कार्यवाही के दौरान नाबालिग पहलवान ने अदालत को बताया कि वह मामले में दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट थी और पुलिस ने जो क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी, उसका विरोध नहीं करती।
15 जून, 2023 को दिल्ली पुलिस ने अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट दायर की, जिसमें नाबालिग से जुड़े मामले को रद्द करने की मांग की गई।
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