Roshanara Club: डीडीए जल्द खोलेगा रोशनआरा क्लब के क्रिकेट ग्राउंड और बाहरी क्षेत्र, जानिए क्या है पूरा प्लान
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष कहा कि अगले सप्ताह से क्लब के बाहरी क्षेत्र को खोलने पर विचार कर रहा है। डीडीए ने पीठ के समक्ष यह जानकारी रोशनआरा क्लब द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दी। डीडीए एक सप्ताह के भीतर बीसीसीआई मैदान क्रिकेट मैदान और अन्य मैदानों सहित बाहरी सुविधाओं को खोलने पर विचार कर रहा है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष कहा कि अगले सप्ताह से क्लब के बाहरी क्षेत्र को खोलने पर विचार कर रहा है। क्लब को हाल ही में डीडीए ने सील कर दिया था। डीडीए ने न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की पीठ के समक्ष कहा कि क्लब वही रहेगा, सिर्फ इसका स्वामित्व केवल भूमि मालिक एजेंसी के पास होगा।
डीडीए ने पीठ के समक्ष यह जानकारी रोशनआरा क्लब द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दी। वहीं, रोशनआरा क्लब की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी और मोहित माथुर ने कहा कि अप्रैल माह में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने निर्देश दिया था कि क्लब के खिलाफ केवल इस आधार पर कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा कि याचिकाकर्ता क्लब का पट्टा समाप्त हो गया है।
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उन्होंने कहा कि क्लब से जुड़ा एक मामला उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष भी लंबित है। उन्होंने तर्क दिया कि बेदखली लागू कर दी गई है जबकि पट्टे के नवीनीकरण का सवाल अभी भी लंबित है। वहीं, डीडीए की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सालिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा ने कहा कि क्लब के सदस्य सदस्य बने रहेंगे और डीडीए को संपत्ति पर अपने स्वामित्व का प्रयोग करने का अधिकार है।
इस पर पीठ ने कहा कि यह एक क्लब नहीं रहेगा। एएसजी ने जवाब दिया कि यह क्लब बना रहेगा और इसका स्वामित्व अब डीडीए के पास वापस आ गया है। उन्होंने कहा कि तकनीकी रूप से पट्टा डीडीए के पास वापस आ गया है और वे सभी के लिए पोर्टल खोलेंगे।
उन्होंने दलील दी कि इस मामले में अवमानना का मामला नहीं बनता है और यह अवमानना याचिका डीडीए को दबाने के लिए दायर की गई है। डीडीए की स्थायी अधिवक्ता मनिका त्रिपाठी ने कहा कि डीडीए एक सप्ताह के भीतर बीसीसीआई मैदान, क्रिकेट मैदान और अन्य मैदानों सहित बाहरी सुविधाओं को खोलने पर विचार कर रहा है।
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यह भी कहा कि अब रोशनआरा क्लब का प्रबंधन डीडीए का रहेगा क्योंकि स्वामित्व डीडीए का है। इसलिए हम बगीचों और अन्य चीजों की देखभाल करेंगे। इस पर पीठ ने कहा कि अगर यही कार्ययोजना है तो पूरा संदर्भ और पृष्ठभूमि बदल जाएगी।
अदालत ने कहा कि अगर डीडीए हर 60 या 99 साल के बाद पट्टे समाप्त करने जा रहे हैं तो निरंतरता या विरासत कहां है? फिर कोई विरासत नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई को स्थगित करते हुए डीडीए अधिवक्ता को इस मामले पर उचित निर्देश लेने को कहा।
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