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    अरविंद केजरीवाल की बढ़ सकती हैं मुश्किलें? 9 जून को होगी अगली सुनवाई; ये है पूरा मामला

    Updated: Sat, 24 May 2025 05:47 PM (IST)

    राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2019 के एक मामले में अरविंद केजरीवाल और अन्य आप नेताओं के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में एफएसएल से रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने पुलिस को रिपोर्ट में तेजी लाने का निर्देश दिया है। यह मामला सार्वजनिक स्थलों पर बैनर और होर्डिंग लगाने से जुड़ा है जिसमें संपत्ति के दुरुपयोग का आरोप है। कोर्ट अगली सुनवाई 9 जून को करेगी।

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    फोरेंसिक रिपोर्ट की प्रक्रिया में तेजी लाएं एसएचओ - कोर्ट। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित अदालत ने वर्ष 2019 में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (एफएसएल) से रिपोर्ट तलब की है।

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    अतिरिक्त चीफ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) नेहा मित्तल ने एफएसएल निदेशक को नोटिस जारी कर संबंधित थाना प्रभारी (एसएचओ) को निर्देश दिया कि वह फोरेंसिक रिपोर्ट की प्रक्रिया में तेजी लाएं और इसे अदालत में पेश करें। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए नौ जून की तारीख तय की है।

    यह निर्देश तब आया जब दिल्ली पुलिस ने अदालत में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें बताया गया कि आरोपों से संबंधित एक सीडी एफएसएल को भेजी गई है और उसकी रिपोर्ट का इंतजार है।

    यह मामला वर्ष 2019 में दर्ज की गई एक शिकायत से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि केजरीवाल, तत्कालीन मटियाला विधायक गुलाब सिंह और द्वारका ए वार्ड की पार्षद नितिका शर्मा ने बड़े-बड़े बैनर और होर्डिंग्स लगाकर सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग किया था। इन बैनरों पर आरोपितों के नाम और तस्वीरें छपी थीं, जो विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर लगाए गए थे।

    कोर्ट ने 11 मार्च 2025 को इस मामले में दिल्ली संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। शिकायतकर्ता ने आरोपों के समर्थन में टाइमस्टैम्प के साथ विजुअल सुबूत भी प्रस्तुत किए थे।

    इससे पहले, सितंबर 2022 में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने इस शिकायत को खारिज कर दिया था, लेकिन 21 जनवरी 2025 को सत्र न्यायालय ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के इस आदेश को रद्द कर मामले पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया था।