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    Delhi Coaching Centre Incident: अदालत ने सीबीआई को दिया निर्देश, तीन IAS अभ्यर्थियों की डूबकर हुई थी मौत

    Delhi IAS Coaching Centre Incident अदालत ने सीबीआई को सीसीटीवी संरक्षित करने का निर्देश दिया। इस मामले में पुलिस ने कोर्ट को तीन अलग-अलग कैमरों से वीडियो फुटेज दिखाए थे। इनमें से एक कैमरा कोचिंग सेंटर परिसर में लगाया गया था। दरअसल ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव कोचिंग सेंटर में तीन आईएएस अभ्यर्थियों की बारिश के पानी में डूबकर मौत हो गई।

    By Ritika Mishra Edited By: Kapil Kumar Updated: Tue, 20 Aug 2024 11:07 PM (IST)
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    दिल्ली में कोचिंग सेंटर हादसा मामला। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर राव आईएएस अकादमी में हुई मौत को लेकर अदालत ने सीबीआई को सीसीटीवी संरक्षित करने का निर्देश दिया।

    राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निशांत गर्ग ने एसयूवी चालक मानुज कथूरिया की ओर से सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने की मांग वाले आवेदन पर ये आदेश पारित किया।

    सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करेंगे

    अदालत ने कहा कि 10 अधिकारी आसपास के क्षेत्र में तीन कैमरों और किसी भी अन्य कैमरे के स्थान का पता लगाने के लिए कदम उठाएंगे और एसयूवी चालक द्वारा चलाए जा रहे वाहन के राव आईएएस अकादमी की इमारत को पार करने से आधे घंटे पहले और बाद के सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करेंगे।

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    कथूरिया को एक अगस्त को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी थी। उन्होंने अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया था और सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने की मांग की थी, जिसमें उन्हें अपनी एसयूवी चलाते हुए देखा जा सकता है।

    कथूरिया की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि उनकी रिमांड के समय, राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन की पुलिस ने अदालत को तीन अलग-अलग कैमरों से वीडियो फुटेज दिखाए थे। जिनमें से एक कैमरा कोचिंग सेंटर के परिसर में ही लगाया गया था।

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    सीबीआई के जांच अधिकारी ने कहा कि उन्हें अभी बाकी दो कैमरों के स्थान की पुष्टि करनी है और क्या उन कैमरों का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है। कथूरिया को फिलहाल अदालत से जमानत मिल चुकी है।

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