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    Delhi Riots :आरोपित सफूरा को ईद मनाने के लिए कोर्ट ने दी किश्तवाड़ जाने की अनुमति

    By Pradeep ChauhanEdited By:
    Updated: Mon, 04 Jul 2022 06:37 PM (IST)

    इसी शर्त के तहत सफूरा ने ईद-उल-अजहा का त्योहार पति व अन्य रिश्तेदारों के साथ मनाने के लिए सात जुलाई से 14 अगस्त तक 38 दिनों के लिए किश्तवाड़ में ससुराल जाने की अनुमति मांगने के लिए अर्जी दायर की थी।

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    सफूरा पिछले साल भी कोर्ट से अनुमति लेकर किश्तवाड़ गई थी।

    नई दिल्ली [आशीष गुप्ता]। दिल्ली दंगे की साजिश रचने के आरोप में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत आरोपित सफूरा जरगर को कड़कड़डूमा कोर्ट ने ईद-उल-अजहा पर कश्मीर में किश्तवाड़ स्थित ससुराल जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। सोमवार को उसकी अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश में कहा कि सफूरा सात से 31 जुलाई तक किश्तवाड़ में रह सकती है। साथ ही निर्देश दिया है कि उसे वहां के पते की लोकेशन गूगल मैप्स पर पिन करनी होगी, ताकि उसके जरिये जांच अधिकारी किश्तवाड़ में उसकी उपस्थिति पर नजर रख सके।

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    सफूरा जरगर को इस मामले में जून 2020 में दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। हाई कोर्ट ने जमानत देते हुए शर्त रखी थी कि वह बिना अनुमति के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकती। इसी शर्त के तहत सफूरा ने ईद-उल-अजहा का त्योहार पति व अन्य रिश्तेदारों के साथ मनाने के लिए सात जुलाई से 14 अगस्त तक 38 दिनों के लिए किश्तवाड़ में ससुराल जाने की अनुमति मांगने के लिए अर्जी दायर की थी। 

    उधर, अधिक वाणिज्यिक अदालतें स्थापित करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट के प्रशासनिक पक्ष ने दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया कि अदालत कक्षों की कमी के कारण 42 अतिरिक्त वाणिज्यिक अदालतों को शुरू नहीं किया जा सका है। बुनियादी ढांचा पूरा होने पर इसे शुरू की जाएगा।दिल्ली सरकार द्वारा 13 अप्रैल 2021 को अधिसूचित होने के बाद भी अधिक वाणिज्यिक अदालतें स्थापित नहीं होने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी।

    याचिका में कहा गया था कि अदालतें स्थापित करने का निर्देश दिया जाए ताकि राष्ट्रीय स्तर के वाणिज्यिक मामलों का त्वरित निवारण सुनिश्चित किया जा सके। दिल्ली हाई कोर्ट के संयुक्त रजिस्ट्रार ने हलफनामा दाखिल करके पीठ को सूचित किया कि जिला न्यायालय परिसरों के सभी प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीशों से अनुरोध किया गया था कि वे अदालत कक्षों के खाली होने के संबंध में नवीनतम जानकारी प्रदान करें।

    उसने कोर्ट को बताया कि वह अभी दिल्ली में गफ्फार मंजिल कालोनी में मायके में रह रही है। सफूरा पिछले साल भी कोर्ट से अनुमति लेकर किश्तवाड़ गई थी। कोर्ट ने पाया कि वह निर्देशों का पालन करती रही है। यह देखते हुए कोर्ट ने उसे सात से 31 जुलाई तक ससुराल में रहने की अनुमति प्रदान कर दी।