AAP नेता सत्येंद्र जैन को लगा राऊज एवेन्यू कोर्ट से झटका, बांसुरी स्वराज के खिलाफ मानहानि याचिका खारिज
राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता सत्येंद्र जैन की भाजपा सांसद बंसुरी स्वराज के खिलाफ मानहानि याचिका खारिज कर दी। जैन ने स्वराज के उस बयान पर याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा जैन के घर से सोना और नकदी बरामद करने का दावा किया था। अदालत ने कहा कि स्वराज का बयान ईडी के ट्वीट का दोहराव था और इसमें मानहानि की मंशा नहीं थी।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने आदमी पार्टी (आप) नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ दायर उनकी मानहानि याचिका खारिज कर दी है।
यह याचिका सत्येंद्र जैन ने उस साक्षात्कार को लेकर दायर की थी, जिसमें बंसुरी ने दावा किया था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जैन के घर से 1.8 किलोग्राम सोना, 133 सोने के सिक्के और तीन करोड़ नकद बरामद किया।
स्वराज का बयान ईडी द्वारा किए गए ट्वीट का ही दोहराव
विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि बांसुरी स्वराज का बयान ईडी द्वारा किए गए ट्वीट का ही दोहराव है। अदालत ने कहा कि ऐसा कोई रिकार्ड नहीं है जिससे साबित हो कि बंसुरी स्वराज के पास इस जानकारी की पुष्टि करने की स्वतंत्र जिम्मेदारी थी। बयान में मानहानि की मंशा नहीं झलकती।
सत्येंद्र जैन ने दलील दी थी कि ईडी के पंचनामे में उनके घर से नकदी या सोना मिलने की बात नहीं कही गई है। इसके बावजूद, स्वराज ने झूठा बयान देकर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया।
जब्त की गई नकदी और सोना जैन के घर से बरामद हुआ
हालांकि, अदालत ने माना कि ईडी के ट्वीट से यह पहली धारणा बनती है कि जब्त की गई नकदी और सोना जैन के घर से बरामद हुआ, जो सच्चाई से मेल नहीं खाता।
अदालत ने ईडी को चेतावनी देते हुए कहा कि एजेंसी को निष्पक्षता बरतनी चाहिए और किसी भी जानकारी को सनसनीखेज या भ्रामक तरीके से पेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे व्यक्ति की प्रतिष्ठा और मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं।
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