'ट्रकों में भरकर बूचड़खानों तक लाए जाते हैं मवेशी, यह क्रूरता है'
दिल्ली-एनसीआर में मवेशियों को ओवरलोड ट्रकों में भरकर बूचड़खानों तक ले जाया जाता है। इस दौरान रास्ते में कई मवेशियों की मौत हो जाती है, जो उन पर क्रूरता है।
नई दिल्ली [जेएनएन]। मवेशियों पर क्रूरता संबंधी याचिका पर हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश वकील ने मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की खंडपीठ को बताया कि इस संबंध में एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। इस पर कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह इस तथ्य को भी अपने हलफनामे में लिखे। कोर्ट ने कहा कि सरकार अपने जवाब में बताए कि क्या नियम हैं और सरकार इस संबंध में क्या कार्रवाई कर रही है? मामले की अगली सुनवाई 9 मई को होगी।
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यह याचिका सौरभ और गौरव गुप्ता ने दायर की है। याची के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में मवेशियों को ओवरलोड ट्रकों में भरकर बूचड़खानों तक ले जाया जाता है। इस दौरान रास्ते में कई मवेशियों की मौत हो जाती है, जो उन पर क्रूरता है।
याचिका में कहा गया है कि इस तरह से मवेशियों को लेकर जाना एनीमल एक्ट का उल्लंघन है। केंद्र और दिल्ली सरकार समेत एनीमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इस पर लगाम नहीं लगा सके। ऐसे में कोर्ट संबंधित अधिकारियों को उचित निर्देश जारी करे।
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