कार्ति चिदंबरम को मिली विदेश जाने की अनुमति, राउज एवेन्यू कोर्ट ने शर्त के साथ दी तीन देशों की यात्रा की इजाजत
राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया केस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को शर्त के साथ विदेश यात्रा की अनुमति दी है। वह विदेश जाने से पहले अपनी यात्रा की पूरी जानकारी भी देंगे।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया केस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को शर्त के साथ विदेश यात्रा की अनुमति दी है। वह विदेश जाने से पहले अपनी यात्रा की पूरी जानकारी भी देंगे।
कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया केस से जुड़े सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज चार मामलों में आरोपित ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि वह कुछ व्यावसायिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए फ्रांस, यूएई और यूके की यात्रा भी करना चाहते हैं। उन्हें वहां कुछ बैठकों में भी शामिल होना है। इसके अलावा अपनी बेटी से मिलने यूके जाना है। ऐसे में उन्हें यात्रा की अनुमति दी जाए।
विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने उन्हें शर्त के साथ यात्रा की अनुमति दे दी। इसके तहत उन्हें अपनी यात्रा की सारी जानकारी बतानी होगी। उनके वकील अक्षत गुप्ता ने बताया कि कार्ति 20 से 31 मई तक तीनों देशों की यात्रा पर जाएंगे। इससे संबंधित कोर्ट का आदेश शुक्रवार को मिलेगा। इससे पहले भी कार्ति कोर्ट की अनुमति से विदेश यात्रा कर चुके हैं। तब वह समय पर देश वापस लौटे और अन्य सभी शर्तें पूरी की थी।
शर्ताें के तहत वह एक करोड़ रुपये पहले ही जमा कर चुके हैं। बता दें कि कि कांग्रेस नेता जिन चार मामलों में आरोपों का सामना कर रहे हैं, उनमें सीबीआई द्वारा दर्ज कथित एयरसेल मैक्सिस और आईएनएक्स मीडिया केस से संबंधित भ्रष्टाचार के दो मामले और ईडी द्वारा दर्ज मनी लांड्रिंग से संबंधित दो मामले शामिल हैं।
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