दिल्ली में सीवर पाइपलाइन लीक होने से व्यक्ति की मौत, पीड़ित महिला को मिला 10 लाख का मुआवजा
दिल्ली के उत्तर नगर इलाके में सीवर पाइपलाइन लीक होने से एक व्यक्ति की दुखद मौत हो गई थी। इस घटना के बाद पीड़ित महिला को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है। दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के जिलाधिकारी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) को इस बारे में जानकारी दी जिसमें बताया गया कि मुआवजा राशि पीड़िता को सौंप दी गई है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उत्तर नगर इलाके के एक आवास में सीवर पाइपलाइन लीक होने के कारण टायलेट में ब्लास्ट व आग लगने की घटना में एक व्यक्ति की मौत मामले में पीड़ित महिला को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है।
दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के जिलाधिकारी ने यह जानकारी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में दाखिल एक रिपोर्ट में दी। रिपोर्ट में जिलाधिकारी ने कहा कि उक्त सीवर लाइन का रखरखाव दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) द्वारा जाता था।
मुआवजा देने के संबंध में तीन जून को बैठक हुई
पीड़िता महिला रामवती सोनी को मुआवजा देने के संबंध में तीन जून को बैठक हुई थी और इसमें 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्णय लिया गया था। इतना ही नहीं 21 जून को महिला को उक्त मुआवजा की राशि उपलब्ध करा दी गई है।
मुआवजा की मांग को लेकर पीड़ित महिला ने एनजीटी के समक्ष आवेदन दाखिल किया था। इसमें कहा गया था कि चार अप्रैल 2024 को सीवर पाइपलाइन से गैस लीक होने के कारण बड़ी मात्रा में गैस टायलेट में एकत्रित हो गई। उनके पति ने जैसे ही मोटर प्लग आन किया, वैसे ही आग लग गई। इसमें उनके पति मंगत राम की मृत्यु हो गई थी।
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