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    Swati Maliwal Case: आज तिहाड़ जेल से बाहर आएगा केजरीवाल का निजी सहायक विभव कुमार, अदालत ने क्या लगाई शर्तें?

    Updated: Wed, 04 Sep 2024 06:30 AM (IST)

    Vibhav Kumar Case सीएम अरविंद केजरीवाल का निजी सहायक विभव कुमार आज यानी बुधवार को तिहाड़ जेल से बाहर आएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट Supreme Court से जमानत मिलने के एक दिन बाद ट्रायल कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कुमार के 1 लाख के जमानत बांड और इतनी ही राशि के एक मुचलके को स्वीकार कर लिया।

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    आज तिहाड़ जेल से बाहर आएगा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का निजी सहायक विभव कुमार। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सीएम अरविंद केजरीवाल का निजी सहायक विभव कुमार आज यानी बुधवार को तिहाड़ तेज से बाहर आएगा। हालांकि, अदालत ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। 

    तीस हजारी कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार के एक लाख रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि के एक मुचलके को स्वीकार कर लिया।

    सबूतों से नहीं करेगा छेड़छाड़

    अदालत ने विभव की रिहाई के आदेश जारी करते हुए उस पर जमानत की कुछ शर्तें लगाई। अदालत ने कहा कि आरोपित गवाहों को धमकाएगा नहीं और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा। वहीं, उसके नियमित रूप से अदालती कार्यवाही में भी शामिल होना होगा।

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    अदालत ने कहा कि आरोपित अपना मोबाइल फोन बंद नहीं करेगा और आवश्यकता पड़ने पर जांच में शामिल होना है।

    ट्रायल कोर्ट ने जारी किया है ये आदेश

    विभव पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप है। मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसे जमानत दिए जाने के एक दिन बाद ट्रायल कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है।

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