Agusta Westland Scam : रिहाई के लिए आरोपित क्रिश्चियन मिशेल की याचिका कोर्ट ने की खारिज
अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकाप्टर घोटाले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की रिहाई याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश संजय जिंदल ने कहा कि मिशेल पर गंभीर धाराएं लगी हैं जिनमें आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। मिशेल को दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकाप्टर घोटाले के आरोपित क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की अधिकतम सजा की अवधि (सात वर्ष) पूरी हो जाने के आधार पर रिहाई की मांग की थी।
विशेष न्यायाधीश संजय जिंदल ने कहा कि मिशेल पर आईपीसी की धारा 467 (कीमती दस्तावेजों की जालसाजी) जैसी गंभीर धाराएं लगी हैं, जिसमें आजीवन कारावास तक का प्रविधान है।
ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने अधिकतम सजा की अवधि पूरी कर ली है। अदालत ने यह भी कहा कि मिशेल की सीआरपीसी की धारा 436 ए के तहत रिहाई की मांग सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और मौजूदा अदालत द्वारा पहले ही विचाराधीन रह चुकी है और उसे अस्वीकार किया जा चुका है।
मिशेल को दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और इसके बाद सीबीआई व ईडी ने उसे गिरफ्तार किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने उसे सीबीआई मामले में 18 फरवरी को जमानत दी थी और दो सप्ताह बाद ईडी केस में दिल्ली हाई कोर्ट से भी उसे जमानत मिली, लेकिन वो अब तक जमानती बांड जमा नहीं कर सका है और तिहाड़ जेल में बंद हैं।
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