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    AgustaWestland Case: क्रिश्चियन मिशेल को कोर्ट से बड़ी राहत, अब ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए कर सकेंगे आवेदन

    By Vineet Tripathi Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 11 Mar 2025 10:00 PM (IST)

    विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने सात मार्च को लगाई गई जमानत शर्तों में से एक पर गौर किया जिसके अनुसार उसके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अदालत ने संबंधित ज ...और पढ़ें

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    क्रिश्चियन मिशेल को ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए आवेदन करने की अनुमति मिली। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड मामले के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को राउज एवेन्यू विशेष अदालत ने मौजूदा दस्तावेज की अवधि समाप्त होने के बाद नए ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए आवेदन करने की अनुमति दे दी।

    पासपोर्ट के लिए आवेदन करने की अनुमति

    विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने सात मार्च को लगाई गई जमानत शर्तों में से एक पर गौर किया, जिसके अनुसार उसके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अदालत ने संबंधित जेल के अधीक्षक को निर्देश दिया कि मिशेल को ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाए।

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    अदालत ने मिशेल के पुराने पासपोर्ट की प्रति भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि वह नए पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सके। मिशेल को दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और बाद में उसे सीबीआई और ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था।

    कोर्ट ने आवश्यक जमानत शर्तें लगाईं थी

    हाल ही में जेम्स ने विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल की अदालत में यह दलील दी। उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी के मामलों में राहत मिलने के बाद विशेष अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा करने के लिए जरूरी शर्तें लगाईं।

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने 4 मार्च को उसे ईडी मामले में जमानत दे दी थी और मिशेल को आवश्यक जमानत शर्तें पेश करने का निर्देश दिया था, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने 18 फरवरी को निचली अदालत की शर्तों के अधीन सीबीआई मामले में राहत प्रदान की थी।

    कोर्ट ने क्या-क्या पूछा?

    शुक्रवार को जज ने जेम्स से पूछा, "अब तुम कैसे हो? पिछले दो महीनों में भगवान तुम पर मेहरबान रहे हैं। तुम्हें दोनों मामलों में जमानत मिल गई है।"

    जेम्स ने जवाब दिया, "दिल्ली तो बस एक बड़ी जेल है। मेरा परिवार मेरे पास नहीं आ सकता। मेरी सुरक्षा खतरे में है। मैं अपनी सजा पूरी करने के बाद देश छोड़कर चला जाना पसंद करूंगा।" जज ने मिशेल से पूछा कि जब उसे पहले ही जमानत मिल चुकी है तो वह जेल में कैसे रह सकता है।

    मिशेल ने कहा, "मैं जमानत स्वीकार नहीं कर सकता। यह असुरक्षित है। जब भी मैं तिहाड़ (जेल) से बाहर जाता हूं, कुछ न कुछ हो जाता है।" जमानत बांड पेश करने पर उसने कहा, "छह साल से जेल में बंद कोई व्यक्ति स्थानीय जमानतदार कैसे पेश कर सकता है?"

    मिशेल ने जोर देकर कहा कि वह सुरक्षा कारणों से जमानत पर रिहा नहीं होना चाहता, जिसके बाद जज ने पूछा, "क्या तुम्हें दिल्ली में कोई सुरक्षित जगह नहीं मिल सकती?" इसके बाद मिशेल ने एम्स में भर्ती होने के दौरान "अदालत को निजी तौर पर घटना के बारे में बताने" की पेशकश की।

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