सुप्रीम कोर्ट के आदेश से टेंशन में चांदनी चौक के कारोबारी, 750 इमारतों पर लटकी सीलिंग की तलवार
चांदनी चौक में अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से व्यापारी संगठन चिंतित हैं और 30 सितंबर को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। कोर्ट ने कहा है कि अवैध निर्माण के खिलाफ स्टे आदेश 31 दिसंबर से समाप्त हो जाएंगे जिससे 750 निर्माणों पर खतरा है। व्यापारियों ने सांसद से मिलकर हस्तक्षेप की मांग की है और जीएसटी दर कम करने का भी आग्रह किया है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के चांदनी चौक में निर्माण संबंधित हालिया आदेश से चिंतित व्यापारी संगठनों ने 30 सितंबर को बड़ी बैठक बुलाई है। यह बैठक दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन ने अपने कार्यालय में बुलाई है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक आदेश में कहा है कि चांदनी चौक में अवैध निर्माण के विरूद्ध कार्रवाई पर हाइकोर्ट व एमसीडी ट्रिब्यूनल के स्टे के आदेश 31 दिसंबर से स्वत: समाप्त हो जाएंगे।इससे करीब 750 से अधिक निर्माणों पर सीलिंग व तोड़फोड़ की आशंका पैदा हो गई।
मामले को लेकर व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल स्थानीय सांसद से भी मिला तथा हस्तक्षेप का आग्रह किया। बैठक बाद क्लाथ मार्केट चांदनी चौक के अध्यक्ष गोपाल गर्ग ने बताया कि इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में व्यापारी संगठनों को भी पक्षकार बनाने या केंद्र सरकार द्वारा हस्तक्षेप की मांग की गई है। जिसपर सहमति के लिए व्यापारी संगठनों की बड़ी बैठक का निर्णय किया गया।
लहंगे व साड़ी व जीएसटी कम करने का आग्रह
सांसद से मुलाकात में व्यापारी प्रतिनिधियों ने 25 सौ से अधिक कीमत के लहंगा व साड़ी पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत किए जाने का मुद्दा भी उठाया गया तथा इसे भी पांच प्रतिशत के जीएसटी दर में लाने की मांग की गई। प्रतिनिधिमंडल में मर्केंटाइल एसोसािएशन के अध्यक्ष मुकेश सचदेवा, महामंत्री श्रीभगवान बंसल,कोषाध्यक्ष रमेश गर्ग व उद्योग व्यापार मंडल के चेयरमैन जगमोहन गोटेवाले समेत अन्य मौजूद रहे।
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