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    केंद्र सरकार शब्द को संघ सरकार से बदलने की मांग, अदालत में याचिका का हुआ विरोध; दिल्ली HC ने मांगा जवाब

    By Jagran NewsEdited By: Geetarjun
    Updated: Fri, 18 Aug 2023 11:40 PM (IST)

    संविधान के सभी आदेशों अधिसूचनाओं व पत्राचारों में संबोधित किए जाने वाले संघीय सरकार शब्द को केंद्र सरकार से बदलने की मांग को लेकर 84 वर्षीय बुजुर्ग द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।

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    केंद्र सरकार शब्द को संघ सरकार से बदलने की मांग, अदालत में याचिका का हुआ विरोध।

    नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। संविधान के सभी आदेशों, अधिसूचनाओं व पत्राचारों में संबोधित किए जाने वाले संघीय सरकार शब्द को केंद्र सरकार से बदलने की मांग को लेकर 84 वर्षीय बुजुर्ग द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।

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    हालांकि, मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने का समय देते हुए सुनवाई पांच दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी। सुनवाई के दौरान अदालत को सूचित किया गया कि कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने केंद्र सरकार के स्थान पर भारत संघ के उपयोग के मामले को देख रहा है और अभी मामला लंबित है।

    कोलकाता निवासी आत्माराम सरावगी ने अधिवक्ता हेमंत राज फल्फेर के माध्यम से याचिका दायर कर कानून और न्याय मंत्रालय को निर्देश देने की मांग की कि केंद्र सरकार के बजाय भारत संघ का उपयोग करने का निर्देश देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि संघ सरकार शब्द का संघ और सभी राज्यों के बीच संबंधों पर एकीकृत प्रभाव पड़ता है।

    इस पर अदालत ने याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता पूछा कि केंद्र सरकार शब्द के इस्तेमाल पर कहां रोक है। साथ ही कहा याचिका में कोई जनहित नहीं दिखाई देता है। इसके जवाब में याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि भारत के संविधान में कभी भी केंद्र सरकार शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है और यह हमेशा केंद्र सरकार का इस्तेमाल करता है।

    उन्होंने तर्क दिया कि यदि संविधान ने इस शब्द का उपयोग नहीं किया है, तो इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। अदालत ने सवाल किया कि केंद्र सरकार शब्द के इस्तेमाल पर रोक कहां है। इसका जवाब देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल ने कहा कि केंद्र सरकार एक भी मामले में कानूनी पक्षकार नहीं है और संविधान के अनुच्छेद-एक में केंद्र के बजाय संघ शब्द का इस्तेमाल किया गया है।

    वहीं, अनुच्छेद 53 संघ सरकार की कार्यकारी शक्तियों का उल्लेख करता है। उन्होंने तर्क दिया कि 84 वर्षीय याचिकाकर्ता ने इस त्रुटि को सही करने के लिए दायर की है।

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