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    CBSE ने स्कूलों में कक्षाओं के सेक्शन की अधिकतम संख्या को लेकर जारी की अधिसूचना, जानें क्या है नई व्यवस्था

    Updated: Thu, 31 Jul 2025 05:18 PM (IST)

    केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने स्कूलों में कक्षाओं के सेक्शन की संख्या और बुनियादी ढांचे को लेकर नया नियम जारी किया है। अब स्कूल अपने भवन के कार्पेट एरिया के आधार पर कक्षाएं चला सकेंगे जिसमें प्रति सेक्शन 400 वर्गमीटर का एरिया जरूरी है। सीबीएसई ने यह बदलाव छात्रों की दाखिले की कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया है।

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    सीबीएसई ने स्कूलों में कक्षाओं के सेक्शन की अधिकतम संख्या को लेकर नई अधिसूचना जारी की।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने स्कूलों में कक्षाओं के सेक्शन की अधिकतम संख्या और बुनियादी ढांचे को लेकर नई अधिसूचना जारी की। नई व्यवस्था के तहत अब स्कूलों को उनके भवन के न्यूनतम कार्पेट एरिया के आधार पर कक्षाएं संचालित करने की अनुमति मिलेगी। प्रत्येक सेक्शन के लिए 400 वर्गमीटर का न्यूनतम कार्पेट एरिया अनिवार्य होगा।

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    सीबीएसई के अनुसार, स्कूलों से लगातार यह फीडबैक मिल रहा था कि सीमित सेक्शन की वजह से उन्हें समय पर दाखिले देने में कठिनाई होती है। इससे छात्रों की पढ़ाई, सामाजिक विकास और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। इस चुनौती को देखते हुए बोर्ड ने संबद्धता उपनियमों में संशोधन किया है।

    अधिकतम सीमा कार्पेट एरिया के हिसाब से संशोधित

    इसके तहत अब सेक्शन की अधिकतम सीमा कार्पेट एरिया के हिसाब से संशोधित रूप में दी गई है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी स्कूल के पास 4800 वर्गमीटर का कार्पेट एरिया है, तो उसे अधिकतम 36 सेक्शन खोलने की अनुमति होगी। वहीं, 6200 वर्गमीटर या उससे अधिक एरिया होने पर अधिकतम 48 सेक्शन तक की अनुमति दी जा सकेगी।

    लैब या अन्य शिक्षण सुविधा विकसित करना अनिवार्य

    बोर्ड ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक छह सेक्शन पर एक अतिरिक्त लाइब्रेरी, लैब या अन्य शिक्षण सुविधा विकसित करना अनिवार्य होगा। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के स्कूलों में भौतिकी, रसायन, जीवविज्ञान, गणित और कंप्यूटर की प्रयोगशालाएं अनिवार्य रूप से होंगी। बोर्ड ने कहा है कि यह संशोधन सभी मौजूदा और नए संबद्ध स्कूलों पर लागू होंगे। हालांकि, विदेशी में स्थिति सीबीएसई स्कूलों पर ये नियम लागू नहीं होंगे।