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    नाबालिग महिला पहलवान से यौन शोषण के मामले में बृजभूषण सिंह बरी, पटियाला हाउस कोर्ट ने बंद किया केस

    Updated: Mon, 26 May 2025 07:21 PM (IST)

    दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने नाबालिग महिला पहलवान के यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज केस को बंद कर दिया है। अदालत ने दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार की जिसमें बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलने की बात कही गई है।

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    नाबालिग महिला पहलवान से यौन शोषण के मामले में बृजभूषण सिंह बरी

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह को नाबालिग पहलवान द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न मामले में बड़ी राहत मिली है। पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मामले में दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली है, जिसके चलते अब यह मामला औपचारिक रूप से खत्म हो गया है।

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    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गोमती मनोचा की अदालत ने यह फैसला लिया। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने पहले ही अदालत को बताया था कि वह दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट है और उसे इस मामले को आगे बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है।

    दिल्ली पुलिस ने मामले में 15 जून 2023 को अदालत के समक्ष क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि पीड़िता के पिता ने खुद स्वीकार किया है कि शिकायत झूठी है और यह व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण दर्ज कराई गई है।

    पुलिस ने कहा कि आरोपों की पुष्टि के लिए कोई सबूत नहीं मिले। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह अभी भी छह अन्य महिला पहलवानों द्वारा दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न के एक अलग मामले का सामना कर रहे हैं। उन्होंने सभी आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया है।

    कब-कब क्या हुआ?

    • 18 जनवरी 2023 को महिला पहलवान विनेश फोगट, बजरंग पुनिया समेत करीब 30 पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ जंतर-मंतर पर धरने पर बैठ गए थे। पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर यौन शोषण समेत कई गंभीर आरोप लगाए थे।
    • 21 जनवरी 2023: खेल मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद पहलवानों ने अपना धरना समाप्त कर दिया।
    • 23 जनवरी 2023: पहलवानों के आरोपों की जांच के लिए मंत्रालय ने मैरी कॉम के नेतृत्व में जांच कमेटी गठित की। जांच कमेटी ने 5 अप्रैल को रिपोर्ट सौंप दी।
    • 21 अप्रैल 2023: एक नाबालिग समेत सात महिला पहलवानों ने दिल्ली पुलिस से यौन शोषण की शिकायत की, लेकिन मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसके बाद 23 अप्रैल को पहलवान फिर जंतर-मंतर पर धरने पर बैठ गए।
    • 25 अप्रैल 2023: पहलवानों ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दो दिन के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा।
    • 28 अप्रैल 2023: दिल्ली पुलिस ने छह महिला पहलवानों की शिकायत के आधार पर आईपीसी की धाराओं के तहत बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। वहीं, एक नाबालिग पहलवान ने भी बृजभूषण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
    • 5 जून 2023: नाबालिग पीड़िता के पिता ने कोर्ट में बयान दिया कि शिकायत झूठी है और निजी दुश्मनी के चलते दर्ज कराई गई है।
    • 5 मई 2023: पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत दो एफआईआर दर्ज की और महिला पहलवानों के बयान दर्ज किए।
    • 11 मई 2023: दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के बयान दर्ज किए। -21 मई 2024: आरोपों की औपचारिक पुष्टि हुई।
    • 15 जून, 2023: पुलिस ने राउज एवेन्यू स्थित जिला अदालत में बृजभूषण के खिलाफ 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की।
    • 15 जून, 2023: दिल्ली पुलिस ने नाबालिग पहलवान के मामले में पटियाला हाउस स्थित जिला अदालत में आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की।
    • 18 जुलाई, 2023: बृजभूषण को अंतरिम जमानत मिल गई। वहीं, अदालत ने बृजभूषण और सह-आरोपी विनोद तोमर को समन जारी किया।
    • 1 अगस्त, 2023: नाबालिग पीड़िता और उसके पिता ने अदालत से कहा कि वे पुलिस जांच से संतुष्ट हैं और वे क्लोजर रिपोर्ट का विरोध नहीं करते।
    • 11 अगस्त, 2023: दिल्ली पुलिस ने अदालत से कहा कि बृजभूषण पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। प्रथम दृष्टया मामला बनता है।
    • 23 सितंबर, 2023: दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दलील दी कि बृजभूषण को जब भी मौका मिला, उन्होंने महिला पहलवानों का शील भंग करने की कोशिश की
    • 7 अक्टूबर, 2023: बृजभूषण ने कहा, यौन उत्पीड़न के आरोप झूठे, ओलंपिक के लिए क्वालीफाई न करने की शिकायत की
    • 30 अक्टूबर, 2023: बृजभूषण ने कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाए। - 6 जनवरी, 2024: दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने की मांग की।
    • 23 जनवरी, 2024: महिला पहलवानों ने ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट पर सवाल उठाए। कहा, कमेटी PAAS एक्ट के तहत नहीं बनी।
    • 20 फरवरी, 2024: बृजभूषण ने कोर्ट को बताया कि ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट PAAS एक्ट के तहत है, रिपोर्ट विश्वसनीय है।
    • 18 अप्रैल, 2024: बृजभूषण ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मामले की आगे जांच की मांग की। कहा कि घटना की तारीख 7 सितंबर 2022 को वह विदेश में थे।
    • 26 अप्रैल 2024: कोर्ट ने मामले में आगे की जांच की मांग करने वाले बृजभूषण की अर्जी खारिज कर दी।
    • 10 मई 2024: कोर्ट ने पांच मामलों में आईपीसी की धारा 354, 354ए और 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया और एक मामला खारिज कर दिया।
    • 21 मई 2024: राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न, धमकी और महिलाओं की गरिमा का अपमान करने के आरोप तय किए।
    • 26 जुलाई 2024: गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए समन जारी किया गया। - 4 मार्च 2025: महिला पहलवान के पति का बयान दर्ज किया गया।
    • 26 मई 2025: कोर्ट ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करते हुए मामले को औपचारिक रूप से बंद कर दिया।