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Amitabh Bachchan News: अमिताभ बच्चन के नाम, छवि व आवाज के इस्तेमाल पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक

Bollywood Actor Amitabh Bachchan Petition बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके नाम और आवाज के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने दूर संचार विभाग को भी नोटिस जारी कर कई कदम उठाने के लिए कहा है।

By Vineet TripathiEdited By: JP YadavPublished: Fri, 25 Nov 2022 11:05 AM (IST)Updated: Fri, 25 Nov 2022 12:18 PM (IST)
Amitabh Bachchan News: अमिताभ बच्चन के नाम, छवि व आवाज के इस्तेमाल पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक
अभिनय की दुनिया के बेताज बादशाह अमिताभ बच्चन की फाइल फोटो।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। अपने नाम, छवि, आवाज और व्यक्तित्व विशेषताओं की सुरक्षा की मांग करते हुए महानायक अमिताभ बच्चन द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने अमिताभ बच्चन के नाम, आवाज के उपयोग पर रोक लगाते हुए कहा कि यह विवादित नहीं हो सकता है कि अमिताभ बच्चन एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं और विभिन्न विज्ञापनों में भी उनके नाम व आवाज का उपयोग किया जाता है।

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अमिताभ की बदनामी का खतरा

प्रतिवादियों द्वारा उनकी अनुमति के बिना अपने स्वयं के सामान और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए अपनी सेलिब्रिटी स्थिति का उपयोग करने से व्यथित है।ऐसे अदालत का विचार है कि प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में बनता है।अदालत ने यह भी कहा कि यदि आदेश पारित नहीं किया जाता है तो अमिताभ बच्चन को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है और कुछ मामलों से उन्हें बदनामी भी हो सकती है।

दूरसंचार विभाग को भी नोटिस जारी

अदालत ने साथ ही वाद में की गई प्रार्थनाओं पर अधिकारियों और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को निर्देश भी जारी किए।अभिताभ बच्चन ने वाद में दूरसंचार विभाग और केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को उनके व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों का गैरकानूनी रूप से उल्लंघन करने वाले लिंक और वेबसाइटों की सूची हटाने के लिए निर्देश देने की मांग की है।

जाने-माने वकील ने अमिताभ की ओर से रखा पक्ष

जागरण संवाददाता के मुताबिक, हाई कोर्ट में दायर याचिका में अपने नाम, छवि, आवाज और व्यक्तित्व विशेषताओं की सुरक्षा की मांग करते हुए महानायक अमिताभ बच्चन ने चिंता भी जताई थी। कोर्ट में एक्टर की ओर से जाने-माने वकील हरीश साल्वे ने पक्ष रखा था। 

न्यायमूर्ति नवीन चावला ने सुना मामला

मिली जानकारी के मुताबिक, दिल्ली हाई कोर्ट में दायर यायिका पर न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने सुनवाई की। बता दें कि बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) अपनी आवाज के इस्तेमाल को लेकर पहले भी अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं।   

फिलहाल केबीसी का 14वां सीजन होस्ट कर रहे हैं अमिताभ बच्चन

गौरतलब है कि हिंदी फिल्मों में अपने उम्दा अभिनय के जरिये कई नेशनल अवॉर्ड जीत चुके अमिताभ बच्चन फिलहाल कौन बनेगा करोड़पति का 14वां सीजन होस्ट कर रहे हैं। दरअसल, एक निजी टेलीविजन चैनल पर केबीसी वर्ष 2000 में शुरू हुआ था। अमिताभ बच्चन केबीसी के कुल 12 सीजन होस्ट किए हैं और अब संख्या के हिसाब से 14वां सीजन होस्ट कर रहे हैं। ये सभी सीजन सुपरहिट भी रहे हैं। बीच में एक सीजन शाहरुख खान ने होस्ट किया था। इसके बाद लगातार केबीसी के सभी सीजन अमिताभ बच्चन ही होस्ट कर रहे हैं।

अपनी आवाज में फिल्मी गीत भी गा चुके है बिग बी

अमिताभ बच्चन कई फिल्मों में गीत भी गा चुके हैं। 'लावारिस' फिल्म में गाया गीत 'मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है...' काफी पॉपुलर हुआ था। इसके अलावा अमिताभ बच्चन की आवाज में फिल्म 'जादूगर' का गाना 'पड़ोसन अपनी मुर्गी को रखना संभाल' गीत भी खूब पसंद किया गया था। इस कड़ी में फिल्म 'नटवर लाल' में अमिताभ बच्चन की आवाज में गाया गीत आज भी बच्चों को खूब भाता है। यहां पर बता दें कि वर्ष 2007 में अमिताभ बच्चन और जिया खान स्टारर फिल्म 'निशब्द' में भी 'रोजाना जिये, रोजाना मारे' गाने को भी बिग ने अपनी आवाज दी थी।


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