Delhi News: एलटीसी घोटाला मामले में बिहार के विधायक अनिल कुमार साहनी को मिली तीन साल की सजा
अवकाश एवं यात्रा भत्ता (एलटीसी) घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने राजद के मुजफ्फरपुर से विधायक अनिल कुमार साहनी समेत तीन के खिलाफ सुनाई सजा। अलिन कुमार साहनी को विभिन्न धाराओं के तहत तीन साल की और दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। अवकाश एवं यात्रा भत्ता (एलटीसी) घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने राजद के मुजफ्फरपुर से विधायक अनिल कुमार साहनी समेत तीन के खिलाफ सजा सुनाई है। अलिन कुमार साहनी को विभिन्न धाराओं के तहत तीन साल की और दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, अन्य दोषी एयर इंडिया के तत्कालीन सुपरिंटेंडेंट (ट्रैफिक) एनएस नायर और अरविंद तिवारी को दो साल सजा और पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अवकाश और बिना यात्रा किए लाखों रुपये का भत्ता लिये जाने के एलटीसी घोटाले के मामले में 31 अक्टूबर 2013 में सीबीआई ने केस दर्ज किया था।
कौन कौन है इस केस में दोषी
अनिल कुमार साहनी (बिहार में मुजफ्फरपुर से राजद विधायक)
एनएस नायर (एयर इंडिया के तत्कालीन सुपरिंटेंडेंट (ट्रैफिक) )
अरविंद तिवारी
सीबीआई ने कब दर्ज किया था केस
31 अक्टूबर, 2013 को अवकाश और बिना यात्रा किए लाखों रुपये का भत्ता लिये जाने के एलटीसी घोटाले के मामले में सीबीआइ ने केस दर्ज किया था। इसी मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है।
क्या है पूरा मामला
अनिल कुमार साहनी ने कुछ लोगों के साथ मिलकर साजिश कर कई फर्जी ई- टिकट और गलत बोर्डिंग पास बना कर राज्यसभा में जमा कराया। इसके बदले उन्होंने पैसे वापस लिए। करीब करीब यह 23.71 लाख रुपये का फर्जी टिकट और अन्य पास बनवा कर सरकारी फंड का दुरुपयोग किया। जांच में यह पता चला कि उन्होंने इसके बदलते कोई यात्रा नहीं थी। सारे कागज गलत तरीके से जमा किए गए थे। सरकारी फंड के दुरुपयोग के आरोप में कोर्ट में यह मामला पहुंचा जिसके बाद सजा दी गई है।
केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सीबीआई को सौंपी जांच
सीबीआई ने सरकार को धोखा देने और जाली हवाई टिकट और बोर्डिंग पास के आधार पर राज्यसभा सचिवालय से प्रतिपूर्ति का दावा करने के आरोप में साहनी और अन्य आरोपितों के खिलाफ 2013 में मामला दर्ज किया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने मामले को सीबीआई को सौंप दिया था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।