दिल्ली के लाखों कारोबारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 23 मई तक नहीं होगी सीलिंग व तोड़फोड़
दिल्ली में संपत्तियों के दुरुपयोग और अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसके लिए वर्ष 2017 के दिसंबर से दिल्ली में सीलिंग का अभियान चल रहा है।
नई दिल्ली, जेएनएन। दिल्ली में चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से 23 मई तक दिल्ली में सीलिंग और तोड़फोड़ पर रोक रहेगी। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी एक आदेश के मुताबिक, सीलिंग और तोड़फोड़ का राजनीतिकरण न हो इसलिए आचार संहिता लगे रहने तक अस्थायी तौर इस पर रोक लगा दी है।
तीनों नगर निगमों की केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रलाय के सचिव के साथ बैठक हुई थी। इसमें दिल्ली के स्थानीय निकायों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे आचार संहिता का सख्ती से पालन करें। इसलिए चुनाव तक जनता से जुड़े मुद्दों पर वह कार्य न करें जिससे किसी का जीवन प्रभावित होता हो। इतना ही नहीं चुनाव तक पूरी तरह से तोड़फोड़ पर भी रोक लगा दी।
दक्षिणी निगम ने इस संबंध में आदेश जारी कर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमेटी को इसकी प्रति भेज दी है। इसके साथ ही उत्तरी व पूर्वी निगम के आयुक्त को भी आदेश की जानकारी दी गई है।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली में संपत्तियों के दुरुपयोग और अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसके लिए वर्ष 2017 के दिसंबर से दिल्ली में सीलिंग का अभियान चल रहा है। निगम ने जनवरी 2018 से अगस्त 2018 तक पूरी दिल्ली में करीब सात हजार संपत्तियों को सील किया था।
पिछले सप्ताह ही वंसत कुंज और नरेला में मॉनिटरिंग कमेटी के आदेश पर सीलिंग का अभियान चलाया गया था। जिसको लेकर निगम के नेताओं ने भी सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि चुनाव में माहौल खराब करने के लिए कुछ अधिकारी सीलिंग का अभियान चलवा रहे हैं।