Swati Maliwal: स्वाति मालीवाल से छेड़छाड़ और कार से घसीटने के आरोपित को मिली जमानत, कोर्ट ने कही ये बात
स्वाति मालीवाल के साथ छेड़छाड़ व घसीटने के आरोपित हरीशचंद्र को साकेत कोर्ट से जमानत मिल गई। आरोप है कि जब वह एम्स के सामने रिंग रोड पर खड़ी थीं। इस दौरान एक कार चालक ने उनसे छेड़छाड़ और बदसलूकी की।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ छेड़छाड़ व घसीटने के आरोपित हरीशचंद्र को साकेत कोर्ट के मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट संघमित्रा द्वारा शनिवार को 50 हजार के जमानती मुचलके पर जमानत दे दी गई। अपने आदेश में न्यायाधीश ने कहा कि मेरा विचार है कि आरोपित को सलाखों के पीछे रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य नहीं है।
धारा 354 को छोड़कर आरोपित पर लगे सारे अपराधों के आरोप जमानती है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले के पुलिस जांच अधिकारी (आइओ) से पूछताछ के लिए आरोपित की हिरासत की आवश्यकता के बारे में पूछा जिसका जवाब आइओ ने ना में दिया। जिसके बाद मामले में आरोपित को जमानत दे दी गई।
यह है पूरा मामला
बता दें कि आरोपित हरीशचंद्र के वकील एसके ढाका ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दायर की थी। गौरतलब है कि बृहस्पतिवार रात महिला सुरक्षा का जायजा लेने निकलीं दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया था। एम्स के सामने रिंग रोड पर वह एक बस स्टाप के पास खड़ी थीं। इस दौरान एक कार आई और चालक ने उन्हें कार में बैठने के लिए कहा। इंकार करने पर कुछ देर उन्हें घूरता रहा और फिर वहां से चला गया, लेकिन फिर उनके पास वापस आ गया।
कार से करीब 15 मीटर तक घसीटा
आरोप है कि उसने उन्हें कार में बैठने के लिए कहा और इंकार करने पर अश्लील इशारे करने लगा। जब उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने खिड़की का शीशा बंद कर दिया जिससे स्वाति का हाथ कार में फंस गया। उसने कार के साथ उन्हें करीब 15 मीटर तक घसीटते हुए स्पीड बढ़ा दी। किसी तरह उनका हाथ छूटा। इसके बाद पीसीआर को काल की गई।
कोटला मुबारकपुर थाना पुलिस ने संगम विहार इलाके में रहने वाले आरोपित कार चालक हरीश चंद्र को 23 मिनट के अंदर गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।