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    Nangloi Hit and Drag Case: नांगलोई हिट एंड ड्रैग आरोपी को जमानत, कॉन्स्टेबल संदीप मलिक की हुई थी मौत

    Updated: Tue, 27 May 2025 07:13 PM (IST)

    दिल्ली के नांगलोई इलाके में कॉन्स्टेबल हिट एंड ड्रैग मामले में अदालत ने आरोपी को जमानत दे दी है। कोर्ट ने गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए कहा कि गिरफ्तारी के समय नियमों का पालन नहीं किया गया। आरोपी के वकील ने इसे सड़क दुर्घटना बताया है जबकि पुलिस ने जमानत का विरोध किया। इस घटना में कांस्टेबल संदीप मलिक की मौत हो गई थी।

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    अदालत ने गिरफ्तारी को बताया कानून के विपरीत, आरोपित को मिली राहत। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के नांगलोई इलाके में हुए कॉन्स्टेबल हिट एंड ड्रैग मामले में अदालत ने आरोपित को नियमित जमानत दे दी। तीस हजारी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज ने सुनवाई के बाद आरोपित को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानती पर नियमित जमानत दे दी।

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    कोर्ट ने कहा कि आरोपित को गिरफ्तार करते समय जांच अधिकारी ने उसे गिरफ्तारी के आधार की जानकारी नहीं दी, जो कि संविधान द्वारा तय किए गए प्रविधानों का उल्लंघन है। इसी आधार पर कोर्ट ने गिरफ्तारी को अवैध करार दिया।

    कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी ज्ञापन में कारणों का उल्लेख किया गया था, लेकिन गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए, जबकि ये दोनों अलग-अलग कानूनी आवश्यकताएं हैं।

    कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि संवैधानिक प्रविधानों के अनुसार गिरफ्तारी की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, जिससे यह गिरफ्तारी कानून सम्मत नहीं मानी जा सकती।

    आरोपी रजनीश की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अशुतोष भारद्वाज ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को न्यायिक हिरासत में साढ़े सात माह हो चुके हैं, चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और सह-आरोपित धर्मेंद्र को 19 मई को पहले ही जमानत मिल चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि यह मामला एक सड़क दुर्घटना का है, जिसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज से होती है।

    वहीं, लोक अभियोजक ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपित के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और वह साक्ष्य से छेड़छाड़ कर सकता है, गवाहों को प्रभावित कर सकता है या फरार हो सकता है।

    इस मामले में कॉन्स्टेबल संदीप मलिक की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपित रजनीश उर्फ सिट्टो को 29 सितंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया था।

    क्या था मामला 

    दिल्ली पुलिस के अनुसार, 29 सितंबर 2024 की रात कॉन्सटेबल संदीप मलिक नाइट ड्यूटी पर थे। इस दौरान उन्होंने आरोपित रजनीश और उसके साथी धर्मेंद्र को कार में शराब पीते देखा और रोका।

    इसी दौरान कहासुनी हुई और आरोप है कि आरोपितों ने कॉन्स्टेबल की बाइक को टक्कर मार दी और उन्हें करीब 10 मीटर तक घसीटते हुए ले गए, जिससे उनके सिर और शरीर में गंभीर चोटें आईं और बाद में उनकी मौत हो गई।