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    Delhi: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में PFI के 3 सदस्यों की जमानत अर्जी खारिज, पटियाला कोर्ट ने सुनाया फैसला

    By ashish guptaEdited By: Abhi Malviya
    Updated: Wed, 11 Jan 2023 12:09 AM (IST)

    मनी लांड्रिंग के मामले में PFI के सदस्यों की जमानत अर्जी पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दी है। PFI की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष मोहम्मद परवेज अहमद समेत अन्य दो नेताओं कोईडी ने मनी लांड्रिंग के मामले में पिछले वर्ष 22 सितंबर को गिरफ्तार किया था।

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    गोपनीय माध्यमों से विदेश से जुटा रहे थे धन

    नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। मनी लांड्रिंग के मामले में पापुलर फ्रंट आफ इंडिया (पीएफआइ) के तीन सदस्यों की जमानत अर्जी मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दी। पीएफआइ की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष मोहम्मद परवेज अहमद, कार्यालय सचिव अब्दुल मुकीत और मोहम्मद इलियास को ईडी ने मनी लांड्रिंग के मामले में पिछले वर्ष 22 सितंबर को गिरफ्तार किया था।

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    गोपनीय माध्यमों से विदेश से जुटा रहे थे धन

    आरोपितों पर आरोप था कि ये सभी गैर कानूनी गतिविधि के लिए नकद चंदे और गोपनीय माध्यमों से विदेशों से धन जुटाने में शामिल रहे है। इन तीनों ने इस मामले में जमानत के लिए अर्जी दायर की थी। इनकी ओर से पेश अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा कि जांच एजेंसी ने निर्धारित समय सीमा में 60 दिन के भीतर शिकायत की प्रति उनके मुवक्किलों को नहीं दी। इसका मतलब कि शिकायत निर्धारित समय में दाखिल नहीं की गई। ऐसे में उनके मुवक्किलों को जमानत दी जानी चाहिए।

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    ईडी की ओर से कोर्ट में क्या कहा गया?

    ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक एनके मट्टा व अधिवक्ता फैजान खान ने पक्ष रखते हुए कहा कि जमानत अर्जी में दिया गया आधार गलत है। उनकी ओर से समय सीमा में 19 नवंबर 2022 को शिकायत दाखिल कर दी गई थी। 

    दोनों पक्षों को सुनने और रिकार्ड देखने के बाद कोर्ट ने पाया कि शिकायत में कुछ गोपनीय गवाहों के नाम है और उनकी पहचान छिपाने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया गया था। इस वजह से आरोपितों को शिकायत की प्रति और संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जा सके।

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