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    जेल से नामांकन कर सकते हैं ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी ताहिर हुसैन, दिल्ली दंगा के आरोपी को HC की सलाह

    Updated: Mon, 13 Jan 2025 06:51 PM (IST)

    दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के नेता ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है। ताहिर ने नामांकन के लिए जमानत मांगी थी। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि ताहिर हुसैन जेल के अंदर से चुनाव का नामांकन कर सकते हैं। ताहिर को एआईएमआईएम ने मुस्तफाबाद से प्रत्याशी बनाया है।

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    जेल के अंदर से भी दाखिल किया जा सकता है चुनावी नामांकन: हाईकोर्ट

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के नेता व दिल्ली दंगा के आरोपी ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई टाल दी। मामले की सुनवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित करते हुए अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि ताहिर हुसैन जेल के अंदर से चुनाव का नामांकन कर सकते हैं।

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    न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने नोट किया कि आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में भी आरोपी ताहिर की नियमित जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होनी है। अदालत ने कहा कि ऐसे में अंतरिम जमानत मामले पर भी मंगलवार को ही सूचीबद्ध किया जाता है।

    मुस्तफाबाद से प्रत्याशी हैं ताहिर

    पूर्व आप पार्षद ताहिर को एआईएमआईएम (AIMIM) ने मुस्तफाबाद से प्रत्याशी बनाया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सालिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने ऐसे उदाहरण हैं जब कैदियों ने जेल से चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी की। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि हाल ही में अमृतपाल सिंह ने भी लोकसभा चुनाव के लिए जेल के अंदर से नामांकन किया है।

    ताहिर ने इंजीनियर राशिद का किया जिक्र

    वहीं, ताहिर की तरफ से पेश हुई अधिवक्ता तारा नरुला ने कहा कि नामांकन पत्र जमा करने के अलावा ताहिर को प्रचार के साथ ही अपनी संपत्ति की घोषणा भी करनी है। उन्होंने तर्क दिया कि सांसद इंजीनियर रशीद को भी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए ट्रायल कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ताहिर हुसैन मार्च 2020 से हिरासत में है।

    हालांकि, पीठ ने मामले की सुनवाई को मंगलवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया। ताहिर हुसैन ने चुनाव लड़ने के लिए 14 जनवरी से नौ फरवरी तक अंतरिम जमानत की मांग की है।

    बैंक खाता खोलने और प्रचार की मांगी छूट

    ताहिर ने नामांकन भरने के साथ ही बैंक खाता खोलने और प्रचार करने की छूट भी मांगी है। 24 फरवरी 2020 को उत्तरपूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में 53 लोग मारे गए, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। दिल्ली दंगा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी ताहिर हुसैन आरोपी है।