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    Delhi: CM केजरीवाल ने DDCD उपाध्यक्ष जस्मिन शाह को हटाने की LG की सिफारिश को खारिज किया, जानिए पूरा मामला

    By V K ShuklaEdited By: Geetarjun
    Updated: Fri, 09 Dec 2022 10:18 PM (IST)

    Delhi CM Arvind Kejriwal and LG VK Saxena दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने जस्मिन शाह को हटाने की एलजी की सिफारिश को खारिज कर दिया है।

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    CM केजरीवाल ने जस्मिन शाह को हटाने की LG की सिफारिश को खारिज किया

    नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली संवाद एवं विकास आयोग (डीडीसीडी) के उपाध्यक्ष पद से जस्मिन शाह को हटाने की उपराज्यपाल की सिफारिश को सिरे से खारिज कर दिया है। सीएम ने बृहस्पतिवार को योजना विभाग को दिए आदेश में डीडीसीडी के उपाध्यक्ष जस्मिन शाह को उनके कर्तव्यों के निर्वहन से रोकने संबंधी आदेश को वापस लेने का निर्देश दे दिया है।

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    उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पिछले महीने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जस्मिन शाह को डीडीसीडी के उपाध्यक्ष पद से हटाने के लिए कहा था। दिल्ली सरकार के थिंक टैंक के उपाध्यक्ष शाह को उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था और उनके कार्यालय को सील कर दिया गया था।

    सुविधाएं ली गईं थी वापस

    वहीं पिछले महीने उपराज्यपाल के एक आदेश के बाद उन्हें दी जा रही सुविधाओं को वापस ले लिया गया था। सिविल लाइन्स के एसडीएम ने गत 17 नवंबर को जस्मिन शाह के दफ़्तर को सील कर दिया था। जस्मिन शाह ने इस कदम के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।

    क्या कहा सीएम केजरीवाल ने?

    शाह को हटाने और उनके विशेषाधिकार वापस लेने का प्रशासनिक आदेश भी 17 नवंबर को एलजी सक्सेना के निर्देश के बाद योजना विभाग द्वारा जारी किया गया था, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम ने आदेश में लिखा है कि इस मुद्दे पर कोई अधिकार उनके पास नहीं है। केजरीवाल ने आदेश में कहा है कि डीडीसी उपाध्यक्ष को कैबिनेट के एक फैसले से नियुक्त किया गया था और केवल आयोग के अध्यक्ष की मंजूरी से ही उन्हें हटाया जा सकता है, यह अधिकार केवल मुख्यमंत्री के पास है।

    भाजपा सांसद ने की थी शिकायत

    भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा की शिकायत पर योजना विभाग ने 17 अक्टूबर को शाह को कथित तौर पर सरकारी संसाधनों और सार्वजनिक कार्यालय का दुरुपयोग करने के लिए एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता के रूप में काम करने के आरोप में नोटिस दिया था। योजना विभाग की रिपोर्ट और शाह द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर एलजी ने मुख्यमंत्री को डीडीसी उपाध्यक्ष के रूप में जस्मिन शाह को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने और कार्यालय से जुड़े किसी भी विशेषाधिकार और सुविधाओं का उपयोग नहीं करने देने का निर्देश दिया था।

    सीएम के अपने आदेश में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जून 1951 और अक्टूबर 1958 में जारी किए गए कार्यालय ज्ञापनों (ओएम) का हवाला देते हुए कहा है कि यह काफी हद तक स्पष्ट है कि सीसीएस (आचरण) नियम केवल उन लोगों पर लागू होते हैं, जिन्हें सिविल सेवा में नियुक्त किया गया हो।

    शाह ने कोई उल्लंघन नहीं किया

    केजरीवाल ने अपने आदेश में कहा कि उन्होंने भाजपा सांसद वर्मा द्वारा उपराज्यपाल को दी गई शिकायत और सक्सेना के 17 नवंबर के आदेश की जांच की और वह इस बात से संतुष्ट हैं कि डीडीसीडी के उपाध्यक्ष शाह ने ऐसा कोई उल्लंघन नहीं किया है, जिससे उन्हें पद से हटाया जा सके या अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जा सके।

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    उन्होंने कहा है कि 1951 का ओएम भी कहता है कि ऐसे व्यक्तियों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से रोकने के लिए नियम लागू नहीं होंगे। केजरीवाल ने अपने आदेश में ओएम के खंड का जिक्र करते हुए कहा कि मानद कार्यकर्ता जो सार्वजनिक या राजनीतिक जीवन में प्रमुख थे राजनीतिक दलों के साथ उनके आजीवन संबंध को समाप्त करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है और सरकारी सेवकों के आचरण के नियमों को उनके खिलाफ लागू नहीं होते हैं।

    उन्होंने कहा है कि शाह के खिलाफ कार्रवाई का मूल आधार एक सरकारी कर्मचारी के रूप में नियुक्त होने के बाद उनका कुछ टीवी चैनलों पर बहसों में भाग लेना बताया गया है और कहा गया है कि डीडीसीडी के कार्यालय का शाह ने दुरुपयोग किया है, सीएम ने कहा है कि यह गलत तर्क है।

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