Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Excise Policy Case: अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, अब 23 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

    Updated: Wed, 14 Aug 2024 12:08 PM (IST)

    दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal को राहत के लिए और इंतजार करना होगा। उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई टल गई है। दिल्ली सीएम ने आबकारी घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। केजरीवाल ने 12 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।

    Hero Image
    CM Arvind Kejriwal की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। (फाइल फोटो)

    एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। आम आदमी पार्टी के प्रमुख की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। आज सीबीआई की ओर से कोई वकील अदालत में पेश नहीं हुआ था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह दूसरे पक्ष को भी सुनेंगे और मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख दे दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 23 अगस्त तक जवाब मांगा है और केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।

    संजय सिंह और सिसोदिया को मिल चुकी है जमानत 

    इससे पहले अदालत ने सीबीआई मामले में उनकी न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ाई थी। इस मामले में संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को जमानत मिल चुकी है।

    ये भी पढ़ें-

    क्या है दिल्ली शराब घोटाला? जिसमें सिसोदिया और संजय सिंह सहित 14 लोग पहुंचे जेल; हुई 144.36 करोड़ की हानि

    हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती

    उल्लेखनीय है कि केजरीवाल फिलहाल सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने पांच अगस्त को केजरीवाल की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी रद्द करने की मांग खारिज कर दी थी और उन्हें जमानत के लिए निचली अदालत जाने को कहा था। केजरीवाल ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

    ईडी मामले में SC से मिल चुकी है अंतरिम जमानत

    मनी लॉन्ड्रिंग (ईडी) मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे चुका है, अगर सीबीआई केस में जमानत मिल जाती है तो वह जेल से बाहर आ जाएंगे।

    सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था, उस वक्त वह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में थे। केजरीवाल ने दो याचिकाएं दाखिल की हैं, एक में सीबीआई गिरफ्तारी को चुनौती दी है और दूसरी में जमानत मांगी है।