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    Amrapali Housing Project: आम्रपाली के फ्लैट खरीदारों ने अतिरिक्त भुगतान करने से किया इन्कार

    By Abhishek TiwariEdited By:
    Updated: Wed, 13 Jul 2022 08:57 AM (IST)

    Amrapali Housing Project फ्लैट खरीदारों के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वर्ष 2019 में सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में निर्माण को पूरा करने के लिए ...और पढ़ें

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    Amrapali Housing Project: आम्रपाली के फ्लैट खरीदारों ने अतिरिक्त भुगतान करने से किया इन्कार

    नई दिल्ली, एजेंसी। आम्रपाली के अधूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने में धन की कमी की भरपाई के लिए अतिरिक्त धन देने से फ्लैट खरीदारों ने साफ इन्कार कर दिया है। फ्लैट खरीदारों के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह उनके नियुक्त किए हुए रिसीवर की योजना को अस्वीकार करते हैं।

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    25 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई

    इस योजना के तहत फ्लैट खरीदारों से 200 रुपये प्रति वर्ग फीट की अतिरिक्त रकम मांगी गई है। जस्टिस यूयू ललित और बेला एम.त्रिवेदी की खंडपीठ ने मंगलवार को कहा कि वह सिंकिंग फंड की प्रस्तावित नीति की आपत्तियों पर अगली सुनवाई पर बहस कराएंगे। इस मामले में अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी।

    इससे पहले, फ्लैट खरीदारों के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वर्ष 2019 में सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में निर्माण को पूरा करने के लिए हरेक जरिये से 11,320 करोड़ रुपये की कुल अतिरिक्त रकम जुटाने का आदेश दिया था। इसके बावजूद अतिरिक्त रकम जुटाने का बोझ भी फ्लैट खरीदारों पर ही डाला जा रहा है।

    दुष्कर्म के बाद पैदा हुई बच्ची का DNA टेस्ट कराने से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार

    उधर, एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कथित तौर पर दुष्कर्म के बाद नाबालिग से पैदा हुई बच्ची के डीएनए परीक्षण का आदेश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में बच्ची के पिता की पहचान अप्रासंगिक है।

    पीटीआई के मुताबिक, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की पीठ ने दुष्कर्म के आरोपी मोहम्मद सलीम की याचिका खारिज कर दी, जिस पर एक किशोर अदालत में मुकदमा चल रहा है, जिसने डीएनए परीक्षण के अनुरोध को भी खारिज कर दिया था।